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जिले में फसल अवशेष जलाने पर लगाई रोक

Thu, 30 Sep 2021 11:18 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 30 Sep 2021 11:18 PM IST
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Ban on burning of crop residue in the district
जिलाधीश ने खेतों में फसल अवशेष जलाने पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। दॉ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोजिसर 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिलाधीश श्याम लाल ने जिले की राजस्व सीमा में आमजन के हित में 28 नवंबर तक फसल अवशेष जलाने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया गया है।
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जिलाधीश ने आदेश में कहा कि फसल कटाई का सीजन चल रहा है और यह देखने में आया है कि किसान धान या अन्य फसल की कंबाइन मशीन से कटाई उपरांत खेतों में फसल अवशेषों को जला रहे हैं। ऐसे में खुली व नियंत्रित आगजनी से पास के खेतों में खड़ी फसल में आगजनी की संभावना बनी रहती है, फसल अवशेषों की आग से निकलने वाले जहरीले धुएं से कई गंभीर बीमारियां पैदा होती हैं, आग की तपिश से जमीन की उर्वरा शक्ति कम होती है, वातावरण में ऑक्सीजन की कमी होती है जिससे वायु प्रदूषण बढ़ता है। उन्होंने कहा कि किसान फसल अवशेष प्रबंधन की कृषि विभाग से जानकारी लेकर फसल अवशेषों को आमदनी का स्रोत बनाएं। इससे पर्यावरण दूषित होने से बचेगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी। जिलाधीश ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उठाए गए कदम में लगाई गई धारा 144 के तहत आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनन कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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