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Jhajjar-Bahadurgarh News: तीन में से दो आरोपियों की जमानत फिर खारिज

Sat, 01 Feb 2025 01:32 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़ Updated Sat, 01 Feb 2025 01:32 AM IST
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Bail of two out of three accused rejected again
झज्जर। परिवार पहचान पत्र छेड़छाड़ मामले में आरोपी पूर्व जोनल अधिकारी अमित कुमार निवासी गिजादोड और पूर्व गांव स्तरीय ऑपरेटर विकास कुमार निवासी उटलौदा की जमानत याचिका एक बार फिर से अदालत ने खारिज कर दी है। दोनों ने अपनी जमानत याचिका एसीजेएम की अदालत में लगाई थी, जहां से वह खारिज कर दी गई।
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दोनाें ने जमानत के लिए यह तर्क दिया था कि 90 दिन बाद भी पुलिस चालान पेश नहीं कर पाई है। इस पर अदालत में साइबर थाना प्रभारी ने बताया कि इस मामले में एक और धारा जोड़ी गई है, इसलिए अभी और जांच होनी है। इसलिए अभी चालान पेश करने के लिए समय है। इस पर अदालत ने दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। वहीं इस मामले में मुख्य आरोपी पूर्व जिला प्रबंधक योगेश ने भी अपनी जमानत याचिका लगा दी है। उसकी जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई की जाएगी। उम्मीद है कि जन्मतिथि वाले केस को इस मामले में जोड़ा जाए।
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15 अगस्त पर सम्मानित हो चुका है मुख्य आरोपी योगेश

पिछले साल 15 अगस्त पर पूर्व जिला प्रबंधक क्रीड योगेश कुमार को जिला प्रशासन ने जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में सम्मानित किया था।
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