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सावधान! मिलावटी जकड़ में त्योहार

Thu, 21 Oct 2021 12:03 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 21 Oct 2021 12:03 AM IST
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Attention Festival in adulterated grip
त्योहारी सीजन में लोगों को सावधानी से खाद्य पदार्थों की खरीदारी करने की आवश्यकता है। कोई भी मिलावटी खाद्य पदार्थ सेहत को बिगाड़ सकता है। खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से मिलावट खोरों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। खाद्य सामग्री में मिलावट करने वाले दुकानदारों के पिछले दो माह में करीब 60 सैंपल भरे गए जिसमें से करीब 30 सैंपल फेल आए। उनके खिलाफ विभाग की तरफ से कार्रवाई शुरू कर दी है। इनमें से 12 लोगों को विभाग की तरफ से नोटिस जारी किए गए हैं। वहीं 18 के खिलाफ अतिरिक्त उपायुक्त के समक्ष केस दायर किए गए हैं।
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विभाग के आंकड़ों के अनुसार अकेले अक्तूबर में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम की तरफ से विभिन्न स्थानों से 37 सैंपल भरे जा चुके हैं। जिनको जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। प्रयोगशाला से सैंपल की रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से त्योहारी सीजन में सैंपलिंग का कार्य निरंतर जारी रखा गया है।
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खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों की तरफ से त्योहारी सीजन पर खाद्य सामग्री में मिलावट को रोकने के लिए सैंपलिंग का कार्य किया जाता है लेकिन सैंपलों की रिपोर्ट त्योहार के बाद आती है। जिसकी वजह से त्योहारी सीजन पर मिठाई आदि लोग पहले ही खा चूके होते हैं और उनके सैंपल की रिपोर्ट त्योहार के बाद आती है। इस संबंध में विभाग के अधिकारियों के अनुसार इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है कि जो लोग मिलावट खोरी का धंधा करते हैं यह लोग त्योहार से दो-तीन दिन पहले ही यह कार्य करते हैं और उस समय 2 सैंपल भरे जाते हैं। उनकी रिपोर्ट आने में आने में कम से कम 14 दिन का समय लगता है। सरकार के नियम अनुसार प्रयोगशाला से 14 दिन के अंदर रिपोर्ट भेजनी होती है। यही कारण है कि त्योहारी सीजन पर जो सैंपल भरे जाते हैं उनकी रिपोर्ट त्योहार के बाद आती है। अगर सरकार की तरफ से निर्धारित किए गए जुर्माने व सजा के अनुरूप पूरा जुर्माना लगाया जाता है तो मिलावट खोरी पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है।
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एडीसी के कोर्ट में सैंपल फेल आने के बाद केस दायर किए जाते हैं और उसमें जुर्माने का प्रावधान 25000 से लेकर 5 लाख रुपये तक का होता है। वही सब स्टैंडर्ड सैंपल आने पर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना व छह माह से सात साल तक सजा का प्रावधान है।

त्योहारी सीजन में खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से सैंपलिंग का कार्य निरंतर किया जा रहा है जिस प्रकार से दीपावली का त्योहार नजदीक आएगा उसी अनुसार सैंपलिंग और अधिक तेज की जाएगी। विभाग ने 12 लोगों को नोटिस जारी किए हैं और 18 के खिलाफ केस दायर किए हैं। - डॉ जितेंद्र कुमार, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी, झज्जर।
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