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Jhajjar-Bahadurgarh News: सभी एंबुलेंस की होगी जांच, नियम तोड़ने वाले वाहनों के किए जाएंगे चालान
Sat, 22 Feb 2025 01:01 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़
Updated Sat, 22 Feb 2025 01:01 AM IST
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21jjrp14- लघु सचिवालय सभागार में आयोजित सड़क सुरक्षा कमेटी की बैठक को संबोधित करते जिला उपायुक
- फोटो : mathura
झज्जर। डीसी प्रदीप दहिया ने कहा कि सड़क सुरक्षा जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ बेहतर कार्य करें। वह शुक्रवार को सड़क सुरक्षा की मासिक बैठक को संबोधित कर रह थे।
डीसी ने सड़क सुरक्षा से जुड़े एजेंडों पर विस्तार से पूरी गंभीरता के साथ समीक्षा की और संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए। एनएचएआई, केएमपी, लोक निर्माण (भवन एवं मार्ग) विभाग की सड़कों पर यातायात सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान ट्रैफिक नियम की उल्लंघना के आंकड़ों पर चर्चा की गई। डीसी ने कहा कि सड़क दुर्घटना के समय एंबुलेंस के जरिए ही घायलों को अस्पताल लाया जाता है, अगर एंबुलेंस में सभी अनिवार्य सुविधाएं व उपकरण होंगे तो घायलों को प्राथमिक उपचार समय पर मिलेगा।
सड़क हादसे में घायल को मिलेगा कैशलेस इलाज
डीसी ने कहा कि सड़क हादसे में घायल को 1.5 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज की सरकारी योजना है। सीएमओ ब्रह्मदीप सिंह ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना में शामिल अस्पतालों में इस योजना के तहत इलाज का प्रावधान है। अस्पतालों को घायलों का उपचार करने में किसी प्रकार की कोताही न करने के निर्देश दिए।
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हिट एंड रन के मामलों में मुआवजे का प्रावधान
बैठक के दौरान हिट एंड रन के मामलों में मुआवजा देने की सरकारी योजना की समीक्षा की गई। ऐसे 49 मामलों की पुलिस की ओर से संबंधित एसडीएम के समक्ष भेजे गए जिनमें नियमानुसार आर्थिक सहायता देने की प्रक्रिया जारी है। 5 मामलों में क्लेम की मंजूरी हो चुकी है। डीसी ने कहा कि इस अहम योजना के बारे में आमजन में जागरूकता बढ़ाई जाए। इस योजना के तहत हिट एंड रन में मृत्यु के मामले में 2 लाख रुपये और गंभीर चोट के मामले में 50 हजार रुपये का मुआवजा दिया जाता है।
स्कूल वाहनों की चेकिंग जारी
बैठक में आरटीए एवं एसडीएम रविंद्र यादव ने बताया कि सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के तहत जिले के सभी स्कूलों में स्कूल बसों की चेकिंग की जा रही है। सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी को जिले में सख्ती से लागू किया जा रहा है व नियमों की उल्लंघना करने वाले स्कूल वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है।
जनवरी में किए गए चालान
हेलमेट-67
गलत लेन में गाड़ी चलाने-68
ट्रिपल राइडिंग-38
गलत साइड वाहन चलाने-277
नौ पार्किंग- 236
विभिन्न कैटेगरी में उल्लंघना- 1548
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डीसी ने सड़क सुरक्षा से जुड़े एजेंडों पर विस्तार से पूरी गंभीरता के साथ समीक्षा की और संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए। एनएचएआई, केएमपी, लोक निर्माण (भवन एवं मार्ग) विभाग की सड़कों पर यातायात सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान ट्रैफिक नियम की उल्लंघना के आंकड़ों पर चर्चा की गई। डीसी ने कहा कि सड़क दुर्घटना के समय एंबुलेंस के जरिए ही घायलों को अस्पताल लाया जाता है, अगर एंबुलेंस में सभी अनिवार्य सुविधाएं व उपकरण होंगे तो घायलों को प्राथमिक उपचार समय पर मिलेगा।
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सड़क हादसे में घायल को मिलेगा कैशलेस इलाज
डीसी ने कहा कि सड़क हादसे में घायल को 1.5 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज की सरकारी योजना है। सीएमओ ब्रह्मदीप सिंह ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना में शामिल अस्पतालों में इस योजना के तहत इलाज का प्रावधान है। अस्पतालों को घायलों का उपचार करने में किसी प्रकार की कोताही न करने के निर्देश दिए।
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हिट एंड रन के मामलों में मुआवजे का प्रावधान
बैठक के दौरान हिट एंड रन के मामलों में मुआवजा देने की सरकारी योजना की समीक्षा की गई। ऐसे 49 मामलों की पुलिस की ओर से संबंधित एसडीएम के समक्ष भेजे गए जिनमें नियमानुसार आर्थिक सहायता देने की प्रक्रिया जारी है। 5 मामलों में क्लेम की मंजूरी हो चुकी है। डीसी ने कहा कि इस अहम योजना के बारे में आमजन में जागरूकता बढ़ाई जाए। इस योजना के तहत हिट एंड रन में मृत्यु के मामले में 2 लाख रुपये और गंभीर चोट के मामले में 50 हजार रुपये का मुआवजा दिया जाता है।
स्कूल वाहनों की चेकिंग जारी
बैठक में आरटीए एवं एसडीएम रविंद्र यादव ने बताया कि सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के तहत जिले के सभी स्कूलों में स्कूल बसों की चेकिंग की जा रही है। सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी को जिले में सख्ती से लागू किया जा रहा है व नियमों की उल्लंघना करने वाले स्कूल वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है।
जनवरी में किए गए चालान
हेलमेट-67
गलत लेन में गाड़ी चलाने-68
ट्रिपल राइडिंग-38
गलत साइड वाहन चलाने-277
नौ पार्किंग- 236
विभिन्न कैटेगरी में उल्लंघना- 1548