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बोर्ड परीक्षा के मददेनजर धारा 144 लागू
Updated Wed, 07 Mar 2018 01:13 AM IST
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बोर्ड परीक्षा के लिए धारा 144 लगाई
अमर उजाला ब्यूरो
चरखी दादरी।
जिलाधीश अजय सिंह तोमर ने आठ मार्च से जिला में होने वाली दसवीं व बारहवीं कक्षा की परीक्षा को देखते हुए परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में धारा 144 लागू कर दी है। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के अनुसार चरखी दादरी जिला में दसवीं व बारहवीं कक्षा की परीक्षा के लिए विभिन्न स्थानों पर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।
जिले में आठ मार्च से चार अप्रैल तक दोपहर 12.30 बजे से 3.30 तक परीक्षाएं होनी हैं। इस दौरान परीक्षा केंद्रों के आसपास भीड़ एकत्र होने के कारण परीक्षा में व्यवधान आ सकता है। आदेशों में कहा गया है कि परीक्षा के समय के दौरान परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर परिधि में धारा 144 लागू रहेगी और इस दौरान 200 मीटर दायरे में भीड़ एकत्र होने व फोटो स्टेट मशीनों के संचालन पर रोक रहेगी। आदेशों की अवहेलना करने वाले के लिए सख्त कानूनी कार्यवाही की जायेगी
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अमर उजाला ब्यूरो
चरखी दादरी।
जिलाधीश अजय सिंह तोमर ने आठ मार्च से जिला में होने वाली दसवीं व बारहवीं कक्षा की परीक्षा को देखते हुए परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में धारा 144 लागू कर दी है। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के अनुसार चरखी दादरी जिला में दसवीं व बारहवीं कक्षा की परीक्षा के लिए विभिन्न स्थानों पर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।
जिले में आठ मार्च से चार अप्रैल तक दोपहर 12.30 बजे से 3.30 तक परीक्षाएं होनी हैं। इस दौरान परीक्षा केंद्रों के आसपास भीड़ एकत्र होने के कारण परीक्षा में व्यवधान आ सकता है। आदेशों में कहा गया है कि परीक्षा के समय के दौरान परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर परिधि में धारा 144 लागू रहेगी और इस दौरान 200 मीटर दायरे में भीड़ एकत्र होने व फोटो स्टेट मशीनों के संचालन पर रोक रहेगी। आदेशों की अवहेलना करने वाले के लिए सख्त कानूनी कार्यवाही की जायेगी
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