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शिक्षा नियम 134 ए के तहत दाखिलों के लिए 500 से ज्यादा आवेदन पहुंचे
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अमर उजाला ब्यूरो
चरखी दादरी। शिक्षा नियम 134- ए के तहत दूसरी से आठवीं कक्षा में प्राइवेट और गैर सरकारी स्कूलों में दाखिले के लिए अब तक करीब 500 छात्रों ने आवेदन किए हैं। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 11 अप्रैल है। अब तो बीईओ कार्यालय में ही लोगों की सुविधा के लिए आवेदन भरवाए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग के रिवाइज शेेड्यूल में स्पष्ट निर्देश है कि अगर किसी स्कूल प्रबंधक ने शिक्षा नियम 134 ए के नियमों की अवहेलना की तो जिला स्तरीय कमेटी की सिफारिश पर उक्त स्कूल की मान्यता भी रद्द की जा सकेगी।
बीईओ ने बताया कि शिक्षा नियम 134-ए के तहत दाखिला के लिए आवेदन करने की तिथि बढ़ा दी गई है। अब यह आवेदन 11 अप्रैल तक किए जा सकते हैं। आवेदन के बाद योग्य छात्रों की सूची 12 अप्रैल को बीईओ कार्यालय में जारी कर दी जाएगी। बाद में इन योग्य छात्रों की खंड मुख्यालय पर निर्धारित स्कूलों में एसेसमेंट परीक्षा 14 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा का परिणाम 18 अप्रैल को घोषित किया जाएगा।
दाखिले के लिए प्रथम ड्रॉ 19 अप्रैल को खंड स्तर पर निकाला जाएगा। प्रथम ड्रॉ में चयनित छात्र 22 से 24 अप्रैल तक अलॉट किए गए स्कूल में अपना दाखिला सुनिश्चित कर सकेंगे।
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तत्पश्चात रिक्त सीटों के लिए दूसरा ड्रॉ 25 अप्रैल को निकाला जाएगा। दूसरे ड्रॉ के तहत चयनित छात्र 29 अप्रैल से एक मई तक अलॉट किए गए स्कूल में जाकर अपना दाखिला करवा सकेंगे। बीईओ कुलदीप ङ्क्षसह ने बताया कि अगर दूसरे ड्रॉ के बाद भी रिक्त सीटें रहती हैं तो संबंधित विद्यालय प्रबंधकों को छह मई तक बीईओ कार्यालय में जिला स्तरीय कमेटी को यह ब्यौरा उपलब्ध करवाना होगा। शिक्षा विभाग की ओर से जारी नए निर्देशों में कहा गया है कि अगर कोई निजी स्कूल शिक्षा विभाग के इन निर्देशों का पालन नहीं करेगा तो जिला स्तरीय कमेटी की सिफारिश पर स्कूल की मान्यता भी रद्द की जा सकती है।
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चरखी दादरी। शिक्षा नियम 134- ए के तहत दूसरी से आठवीं कक्षा में प्राइवेट और गैर सरकारी स्कूलों में दाखिले के लिए अब तक करीब 500 छात्रों ने आवेदन किए हैं। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 11 अप्रैल है। अब तो बीईओ कार्यालय में ही लोगों की सुविधा के लिए आवेदन भरवाए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग के रिवाइज शेेड्यूल में स्पष्ट निर्देश है कि अगर किसी स्कूल प्रबंधक ने शिक्षा नियम 134 ए के नियमों की अवहेलना की तो जिला स्तरीय कमेटी की सिफारिश पर उक्त स्कूल की मान्यता भी रद्द की जा सकेगी।
बीईओ ने बताया कि शिक्षा नियम 134-ए के तहत दाखिला के लिए आवेदन करने की तिथि बढ़ा दी गई है। अब यह आवेदन 11 अप्रैल तक किए जा सकते हैं। आवेदन के बाद योग्य छात्रों की सूची 12 अप्रैल को बीईओ कार्यालय में जारी कर दी जाएगी। बाद में इन योग्य छात्रों की खंड मुख्यालय पर निर्धारित स्कूलों में एसेसमेंट परीक्षा 14 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा का परिणाम 18 अप्रैल को घोषित किया जाएगा।
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दाखिले के लिए प्रथम ड्रॉ 19 अप्रैल को खंड स्तर पर निकाला जाएगा। प्रथम ड्रॉ में चयनित छात्र 22 से 24 अप्रैल तक अलॉट किए गए स्कूल में अपना दाखिला सुनिश्चित कर सकेंगे।
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तत्पश्चात रिक्त सीटों के लिए दूसरा ड्रॉ 25 अप्रैल को निकाला जाएगा। दूसरे ड्रॉ के तहत चयनित छात्र 29 अप्रैल से एक मई तक अलॉट किए गए स्कूल में जाकर अपना दाखिला करवा सकेंगे। बीईओ कुलदीप ङ्क्षसह ने बताया कि अगर दूसरे ड्रॉ के बाद भी रिक्त सीटें रहती हैं तो संबंधित विद्यालय प्रबंधकों को छह मई तक बीईओ कार्यालय में जिला स्तरीय कमेटी को यह ब्यौरा उपलब्ध करवाना होगा। शिक्षा विभाग की ओर से जारी नए निर्देशों में कहा गया है कि अगर कोई निजी स्कूल शिक्षा विभाग के इन निर्देशों का पालन नहीं करेगा तो जिला स्तरीय कमेटी की सिफारिश पर स्कूल की मान्यता भी रद्द की जा सकती है।