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गेहूं बीज के नमूने फेल पाए जाने पर अधिकारियों पर जुर्माना
Updated Tue, 22 Aug 2017 01:47 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
बहादुरगढ़।
अनाज मंडी स्थित हरियाणा बीज विकास निगम के सेल्स काउंटर पर गेहूं के बीज में अनियमिताएं पाए जाने के संबंध में बहादुरगढ़ कोर्ट में चल रहे केस का फैसला हो गया है। मामले में कोर्ट ने दो बड़े अधिकारियों सहित एक सेल्समैन पर जुर्माना लगाया है। उक्त जानकारी उपमंडल कृषि अधिकारी डॉ. सुनील कौशिक ने दी।
अधिकारी के अनुसार कृषि एवं कल्याण विभाग द्वारा 19 अक्तूबर 2011 को बहादुरगढ़ की अनाज मंडी में स्थित हरियाणा बीज विकास निगम के सेल्स काउंटर से गेहूं के बीज (पीबीडब्ल्यू-343) के नमूने लिए थे। उक्त नमूने सीड टेस्टिंग लैब में जांच के दौरान निम्न श्रेणी के पाए गए थे। मामले में कार्रवाई करते हुए कृषि विभाग ने सीड एक्ट 1966 के तहत बहादुरगढ़ कोर्ट में बीज विकास निगम के खिलाफ केस किया था। पिछले करीब छह साल से यह केस चल रहा था। गत 2 अगस्त को इस केस की सुनवाई हुई। इसके बाद हरियाणा बीज विकास निगम को दोषी माना गया और कोर्ट ने अधिकारियों के खिलाफ फैसला दिया। ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट नेहा गुप्ता ने निगम के मार्केटिंग आफिसर बलजीत सिंह छिकारा, रिजनल मैनेजर ओमपाल सिंह और सेल्समैन राम गोपाल पर सीड एक्ट के तहत जुर्माना लगाया है।
जागरूक रहें किसान
उपमंडल कृषि अधिकारी डॉ. सुनील कौशिक ने किसानों को जागरूक रहने की अपील की है। कौशिक ने कहा कि फसल का बीज या कोई भी कृषि संबंधी सामग्री लेते वक्त बिल अवश्य लें। यदि खामियां मिले तो विभाग को शिकायत करें। वैसे तो विभाग के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किसानों को जरूरी जानकारी दी जाती हैं। लेकिन किसानों को खुद भी जागरूक रहना होगा। उन्होंने कहा कि सरकारी हो या गैर सरकारी विक्रय केंद्र, यदि कोई किसान हित की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
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बहादुरगढ़।
अनाज मंडी स्थित हरियाणा बीज विकास निगम के सेल्स काउंटर पर गेहूं के बीज में अनियमिताएं पाए जाने के संबंध में बहादुरगढ़ कोर्ट में चल रहे केस का फैसला हो गया है। मामले में कोर्ट ने दो बड़े अधिकारियों सहित एक सेल्समैन पर जुर्माना लगाया है। उक्त जानकारी उपमंडल कृषि अधिकारी डॉ. सुनील कौशिक ने दी।
अधिकारी के अनुसार कृषि एवं कल्याण विभाग द्वारा 19 अक्तूबर 2011 को बहादुरगढ़ की अनाज मंडी में स्थित हरियाणा बीज विकास निगम के सेल्स काउंटर से गेहूं के बीज (पीबीडब्ल्यू-343) के नमूने लिए थे। उक्त नमूने सीड टेस्टिंग लैब में जांच के दौरान निम्न श्रेणी के पाए गए थे। मामले में कार्रवाई करते हुए कृषि विभाग ने सीड एक्ट 1966 के तहत बहादुरगढ़ कोर्ट में बीज विकास निगम के खिलाफ केस किया था। पिछले करीब छह साल से यह केस चल रहा था। गत 2 अगस्त को इस केस की सुनवाई हुई। इसके बाद हरियाणा बीज विकास निगम को दोषी माना गया और कोर्ट ने अधिकारियों के खिलाफ फैसला दिया। ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट नेहा गुप्ता ने निगम के मार्केटिंग आफिसर बलजीत सिंह छिकारा, रिजनल मैनेजर ओमपाल सिंह और सेल्समैन राम गोपाल पर सीड एक्ट के तहत जुर्माना लगाया है।
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जागरूक रहें किसान
उपमंडल कृषि अधिकारी डॉ. सुनील कौशिक ने किसानों को जागरूक रहने की अपील की है। कौशिक ने कहा कि फसल का बीज या कोई भी कृषि संबंधी सामग्री लेते वक्त बिल अवश्य लें। यदि खामियां मिले तो विभाग को शिकायत करें। वैसे तो विभाग के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किसानों को जरूरी जानकारी दी जाती हैं। लेकिन किसानों को खुद भी जागरूक रहना होगा। उन्होंने कहा कि सरकारी हो या गैर सरकारी विक्रय केंद्र, यदि कोई किसान हित की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
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