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दो तस्करों को दस-दस साल की कैद
सिरसा/ब्यूरो
Updated Fri, 29 Nov 2013 07:06 PM IST
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चूरापोस्त तस्करी के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश आरपी गोयल की अदालत ने दो मादक पदार्थ तस्करों को दोषी करार दिया है।
दोनों को दस-दस साल की कैद और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोनों को दो-दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामले के अनुसार थाना डिंग पुलिस ने 2010 में गांव कैरावाली निवासी अजय कुमार और जितेंद्र कुमार को 70 किलोग्राम चूरापोस्त सहित गिरफ्तार किया था।
पुलिस ने दोनों के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया। मामले की गहनता से जांच करते हुए पुलिस ने चालान अदालत में पेश किया। अदालत ने इस मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस द्वारा पेश सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर दोनों को दोषी करार देते हुए 10-10 साल कैद की सजा सुनाई।
साथ ही अदालत ने दोनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना किया। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोनों को दो-दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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दोनों को दस-दस साल की कैद और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोनों को दो-दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामले के अनुसार थाना डिंग पुलिस ने 2010 में गांव कैरावाली निवासी अजय कुमार और जितेंद्र कुमार को 70 किलोग्राम चूरापोस्त सहित गिरफ्तार किया था।
पुलिस ने दोनों के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया। मामले की गहनता से जांच करते हुए पुलिस ने चालान अदालत में पेश किया। अदालत ने इस मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस द्वारा पेश सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर दोनों को दोषी करार देते हुए 10-10 साल कैद की सजा सुनाई।
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साथ ही अदालत ने दोनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना किया। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोनों को दो-दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।