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छीनाझपटी मामले में दो दोषी करार

Fri, 05 Feb 2021 01:20 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 05 Feb 2021 01:20 AM IST
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Two convicted in the case of snatching
सदर थाने में वर्ष 2018 में दर्ज छीनाझपटी के एक मामले में वीरवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार सिंघल की अदालत ने टेकड़ा मोहल्ला निवासी गुलशन और नवीन को दोषी करार दिया है। दोनों को सजा के लिए पांच फरवरी की तारीख निर्धारित की गई है।
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मामले के संबंध में सदर थाना पुलिस ने 26 मई 2018 को गीता कॉलोनी निवासी आशुतोष की शिकायत पर धारा 379 ए के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में आशुतोष ने बताया था कि 26 मई 2018 की शाम करीब साढ़े आठ बजे वह अपने घर से पार्क की तरफ जा रहा था। उस दौरान जब वह वाटर बॉक्स के पास पहुंचा तो बाइक सवार दो युवकों ने अचानक पीछे से आकर उसका मोबाइल छीन लिया था। वारदात को अंजाम देकर बाइक सवार दोनों मौके से फरार हो गए थे। मामले में पुलिस ने जांच करते हुए गुलशन और नवीन को गिरफ्तार किया था।
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