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Hisar News: 5 माह की गर्भवती महिला से दुष्कर्म के प्रयास के दोषी को तीन साल की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 06 Dec 2022 05:00 AM IST
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Three years imprisonment to the accused of attempting to rape a 5-month-old pregnant woman
हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश महता की अदालत ने पांच माह की गर्भवती महिला के साथ दुष्कर्म प्रयास और मारपीट करने के दोषी को 3 साल की सजा सुनाई है। दोषी पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस संबंध में पीड़िता ने 11 जुलाई 2018 को हांसी महिला थाना पुलिस में शिकायत दी थी।
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पुलिस की प्राथमिकी के अनुसार पुलिस को दी गई शिकायत में हांसी की रहने वाली पीड़िता का कहना है था कि वह 12वीं पास है और पांच महीने की गर्भवती है। 11 जुलाई 2018 को सुबह आठ बजे घर की छत पर कपड़े सूखाने गई थी। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला युवक छत पर आया और मुझे बुरी नीयत से पकड़ लिया और मेरे साथ दुष्कर्म का प्रयास करने लगा। जब विरोध किया तो मारपीट और धक्का देकर जाल पर फेंक दिया। जिस कारण चोटें आई। बाद में आरोपी मौके से फरार हो गया। उक्त मामले में अदालत ने दोषी को 3 साल की सजा सुनाई है।
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चेक बाउंस मामले में दोषी को एक साल की कैद
न्यायधीश हरजोत कौर की अदालत ने चेक बाउंस मामले में एक व्यक्ति को एक साल व चेक अमाउंट की सजा सुनाई है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के एडवोकेट दीपक बराड़ व ब्रांच कलेक्शन मैनेजर विनोद कुमार ने बताया कि उनकी कंपनी ने सदलपुर निवासी जगदीश को वाहन खरीदने के लिए वर्ष 2015 में लोन दिया था, जिसकी एवज में जगदीश ने कंपनी को 359666 रुपये के दो चेक दिए थे।
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एडवोकेट दीपक बराड़ ने बताया कि जब जगदीश द्वारा दिए गए चेक को कंपनी ने बैंक में लगाया तो चेक बाउंस हो गए। इसके बाद कंपनी द्वारा ये मामला कोर्ट में डाला गया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई में दोनों पक्षों के पक्ष सुनने के बाद जगदीश को चेक बाउंस मामले में दोषी करार देते हुए एक साल व चेक अमाउंट की सजा सुनाई है। संवाद
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