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Hisar News: 1200 रुपये की लूट में दुकानदार की हत्या करने के तीन दोषियों को उम्रकैद
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हिसार। कैमरी रोड स्थित उमेद विहार में 1200 रुपये की लूट के लिए किराना दुकानदार नरेश कुमार की हत्या करने के मामले में एडीजे खत्री सौरभ की अदालत ने वीरवार को तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी ईशू पर 60 हजार रुपये, अजय उर्फ मनीष उर्फ मलाई और दीपक उर्फ हलवाई पर 55-55 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
अभियोजन के अनुसार घटना 14 अप्रैल 2020 की रात की है। पटेल नगर निवासी 48 वर्षीय महेंद्र सिंह ने आजाद नगर थाना पुलिस को दिए बयान में बताया कि वह उमेद विहार स्थित नरेश कुमार की किराना दुकान पर काम करता था। रात करीब आठ बजे दुकान बंद करने के बाद चार युवक मकान में घुस आए और नरेश से रुपये मांगे। विरोध करने पर ईशू ने उसके पेट में चाकू मार दिया, जबकि दीपक और मनीष ने लोहे की सरिया से हमला कर दिया।
महेंद्र ने जब बचाव का प्रयास किया तो आरोपियों ने उस पर भी वार किए। इसके बाद हमलावर दुकान में घुसकर नरेश की जेब से करीब 1200 रुपये निकाल ले गए और जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल नरेश को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। आजाद नगर थाना पुलिस ने 15 अप्रैल 2020 को संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया था। सुनवाई के बाद अदालत ने तीनों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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अभियोजन के अनुसार घटना 14 अप्रैल 2020 की रात की है। पटेल नगर निवासी 48 वर्षीय महेंद्र सिंह ने आजाद नगर थाना पुलिस को दिए बयान में बताया कि वह उमेद विहार स्थित नरेश कुमार की किराना दुकान पर काम करता था। रात करीब आठ बजे दुकान बंद करने के बाद चार युवक मकान में घुस आए और नरेश से रुपये मांगे। विरोध करने पर ईशू ने उसके पेट में चाकू मार दिया, जबकि दीपक और मनीष ने लोहे की सरिया से हमला कर दिया।
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महेंद्र ने जब बचाव का प्रयास किया तो आरोपियों ने उस पर भी वार किए। इसके बाद हमलावर दुकान में घुसकर नरेश की जेब से करीब 1200 रुपये निकाल ले गए और जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल नरेश को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। आजाद नगर थाना पुलिस ने 15 अप्रैल 2020 को संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया था। सुनवाई के बाद अदालत ने तीनों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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