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128 किलोग्राम गांजे के साथ पकड़े तीन आरोपी दोषी करार

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 19 Feb 2022 12:17 AM IST
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Three accused caught with 128 kg of ganja convicted
हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीपी सिरोही की अदालत ने 128 किलोग्राम गांजा रखने के मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। इस मामले में अदालत दोषियों को 22 फरवरी को सजा सुनाएगी। इस संबंध में हांसी सदर थाना पुलिस ने 23 जून 2019 को केस दर्ज किया था।
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अदालत में चले अभियोग के अनुसार पुलिस ने बताया था कि घटना वाले दिन हांसी सीआईए की टीम गाड़ी में गश्त कर रही थी। उस दौरान टीम को सूचना मिली कि हाईवे पर रामायण मोड़ के पास उमरा गांव का बीरू और सातरोड़ खास के सूरजभान और सीताराम खड़े हैं। उनके पास एक बैग हैं, जिसमें भारी मात्रा में गांजा भरा हुआ है। यदि फौरन छापा मारा जाए तो वे पकड़ में आ सकते हैं।
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सूचना मिलने पर सीआईए की टीम ने हांसी सदर थाना पुलिस को अवगत करवाया। बिना देरी किए हुए टीम रामायण मोड़ पर पहुंची वहां तीन व्यक्ति 8 थैले लिए हुए मिले। वे पुलिस को देखकर थैले छोड़कर भागने लगे। पुलिस कर्मियों ने उनको दौड़कर पकड़ लिया। आरोपियों की पहचान उमरा निवासी बीरू, सातरोड़ खास निवासी सूरजभान उर्फ भाना, सीताराम के रूप में हुई। हांसी डीएसपी राजबीर सिंह की मौजूदगी में बीरू के दो बैग चेक किए तो बैग में ऊपर बच्चों के खिलौने व अंदर प्लास्टिक का कट्टा मिला। कट्टों में 16-16 किलो गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने तीनों के 6 कट्टों से 16-16 किलो गांजा बरामद किया। 2 अन्य कट्टों में 32 किलो गांजा मिला। तीनों ने बताया कि ये दोनों बैग रोहताश के हैं, जो वाहन लेने गया हुआ है। हांसी सदर थाना पुलिस ने उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। उक्त मामले में अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया है।
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