फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   The then female sarpanch caused financial loss of 3.15 crores to the panchayat, orders for recovery

तत्कालीन महिला सरपंच ने पंचायत को पहुंचाई 3.15 करोड़ की वित्तीय हानि, रिकवरी के आदेश

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 16 Nov 2021 12:27 AM IST
विज्ञापन
The then female sarpanch caused financial loss of 3.15 crores to the panchayat, orders for recovery
चरखी दादरी। मनमाने रवैये से पंचायत को वित्तीय हानि पहुंचाने के मामले में खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी ने खेड़ी बत्तर की तत्कालीन महिला सरपंच से रिकवरी के लिए पत्र जारी किया है। इसके मुताबिक तत्कालीन सरपंच पर तीन करोड़ 15 लाख की वित्तीय हानि पहुंचाने का आरोप है। यह वित्तीय हानि निजी माइनिंग कंपनी से कम रॉयल्टी का करार कर पहुंचाई गई थी।
विज्ञापन

इस मामले के शिकायतकर्ता प्रदीप ने बताया कि उनके गांव के समीप पहाड़ी है और माइनिंग कंपनी के साथ मिलीभगत कर तत्कालीन सरपंच ने ग्राम पंचायत को वित्तीय हानि पहुंचाई। उन्होंने बताया कि विभाग व पंचायत राज के अनुसार गांव की सीमा में जो पहाड़ी आती है। वहां माइनिंग कार्य करने की एवज में कंपनी को दस प्रतिशत रॉयल्टी पंचायत के खाते में डालनी होती है। प्रदीप ने बताया कि पहाड़ी में दो माइनिंग एजेंसियों ने काम किया, जिनके साथ रॉयल्टी राशि पांच से छह प्रतिशत ही तय की गई और ग्राम पंचायत की ओर से इसके लिए समझौता पत्र भी बनवाया गया। उन्होंने बताया कि तत्कालीन सरपंच ने एक कंपनी के साथ नियमों के विरुद्ध करार कर एक करोड़ 97 लाख की, जबकि दूसरी कंपनी के साथ सांठ-गांठ करते हुए एक करोड़ 18 लाख की वित्तीय हानि पहुंचाई। प्रदीप ने बताया कि इस मामले को लेकर वर्ष 2017 में तत्कालीन जिला उपायुक्त को शिकायत की थी और कोई ठोस कार्रवाई न होने पर उसी साल लोकायुक्त चंडीगढ़ को शिकायत की गई थी। इस पर चंडीगढ़ से आदेश आने पर तत्कालीन एसडीएम द्वारा जांच की गई जो 2019 में पूरी हुई थी। तत्कालीन एसडीएम की जांच में सरपंच को दोषी करार दिया गया था। इसके उपरांत अतिरिक्त जिला उपायुक्त की ओर से 2018 से 2020 तक की जांच में भी सरपंच को दोषी करार दिया गया। इसके चलते सरपंच को पद से मुक्त भी किया गया था। पंचायत को हुई राजस्व हानि की वसूली के लिए बीडीपीओ की ओर से दो पत्र जारी किए जा चुके हैं। गत 11 अक्तूबर को जारी किए गए पत्र में 22 नवंबर का समय रिकवरी राशि खाते में जमा करवाने के लिए दिया गया है।
विज्ञापन

मैंने इस संबंध में तत्कालीन महिला सरपंच से 3.15 करोड़ रुपये की रिकवरी करने के आदेश जारी किए हैं। यह राशि जमा करवाने के लिए 22 नवंबर तक का समय दिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रोशन लाल, बीडीपीओ
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed