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Hisar News: डाबड़ा चौक हिट एंड रन केस में घायल दूसरे डिलीवरी बॉय की भी मौत
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मृतक सुरेंद्र फाइल फोटो
हिसार। चर्चित डाबड़ा चौक हिट एंड रन मामले में घायल दूसरे फूड डिलीवरी बॉय आजाद नगर निवासी सुरेंद्र की भी शुक्रवार रात को उपचार के दौरान मौत हो गई। वह पिछले नौ दिनों से निजी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा था। शनिवार को पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। इससे पहले हादसे में पटेल नगर निवासी सचिन की मौके पर ही मौत हो गई थी।
13 मई की देर रात डाबड़ा चौक पुल के पास तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार दोनों फूड डिलीवरी बॉय को टक्कर मार दी थी। हादसे के बाद दोनों युवक करीब 100 मीटर तक घिसटते चले गए। जांच के दौरान पुलिस ने करीब 15 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसके बाद स्कॉर्पियो की पहचान हुई।
जांच में सामने आया कि बरवाला निवासी व्यक्ति की स्कॉर्पियो घटना के समय युवती पारुल चला रही थी। पुलिस के अनुसार युवती के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। पीएलए चौकी पुलिस ने गैर इरादतन हत्या समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। आरोपी युवती गुरुग्राम में ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर रही है।
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जमानत याचिका हो चुकी खारिज
मनोहर कॉलोनी निवासी आरोपी युवती पारुल की जमानत याचिका शुक्रवार को अदालत ने खारिज कर दी थी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चारू रावत की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया। आरोपी को पहले ही 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है।
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13 मई की देर रात डाबड़ा चौक पुल के पास तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार दोनों फूड डिलीवरी बॉय को टक्कर मार दी थी। हादसे के बाद दोनों युवक करीब 100 मीटर तक घिसटते चले गए। जांच के दौरान पुलिस ने करीब 15 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसके बाद स्कॉर्पियो की पहचान हुई।
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जांच में सामने आया कि बरवाला निवासी व्यक्ति की स्कॉर्पियो घटना के समय युवती पारुल चला रही थी। पुलिस के अनुसार युवती के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। पीएलए चौकी पुलिस ने गैर इरादतन हत्या समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। आरोपी युवती गुरुग्राम में ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर रही है।
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जमानत याचिका हो चुकी खारिज
मनोहर कॉलोनी निवासी आरोपी युवती पारुल की जमानत याचिका शुक्रवार को अदालत ने खारिज कर दी थी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चारू रावत की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया। आरोपी को पहले ही 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है।