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Hisar News: चाकू से जानलेवा हमला करने के दोषी को 10 साल की सजा, 64 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

Fri, 02 Oct 2026 01:26 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार Updated Fri, 02 Oct 2026 01:26 AM IST
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The person guilty of a deadly knife attack was sentenced to 10 years in prison and fined 64,000 rupees.
हिसार। सेशन जज अलका मलिक की अदालत ने जानलेवा हमला करने के मामले में कमल उर्फ गंजा को 10 साल की कैद और 64,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। एचटीएम थाना पुलिस ने 22 नवंबर 2021 को प्राथमिकी दर्ज की थी।
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अदालयत में चले अभियोग के अनुसार शिव कॉलोनी निवासी सागर ने सिविल अस्पताल में उपचार के दौरान पुलिस को बयान दिए थे। उसने बताया कि वह दिल्ली रोड स्थित वाहन एजेंसी में काम करता है। 21 नवंबर 2021 की रात करीब 8:30 बजे वह दोस्त बिजेंद्र निवासी सूर्यनगर के साथ शिव कॉलोनी में दुकान के पास खड़ा था।
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इसी दौरान कमल आया और दोनों से बातचीत करने लगा। सागर ने उससे कहा कि वे आपस में बात कर रहे हैं इसलिए वह वहां से चला जाए। आरोप के अनुसार इस बात पर कमल तैश में आया। उसने जेब से चाकू निकालकर सागर के पेट पर वार कर दिया। सागर घायल होकर गिरा।
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बिजेंद्र ने बचाने के लिए बीच-बचाव किया। आरोपी ने उसके साथ भी मारपीट की। इसके बाद कमल दोनों को जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गया। घायल सागर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपचार के दौरान उसके बयान दर्ज किए गए।

पुलिस ने जांच पूरी कर आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने कमल उर्फ गंजा को दोषी करार दिया। अदालत ने 10 साल की कैद और 64,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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