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Hisar News: हाईकोर्ट में इंस्पेक्टर कपिल सिहाग की जमानत याचिका हुई मंजूर, पेट्रोल पंप संचालक से अवैध वसूली करने का मामला

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 24 Jul 2025 11:38 PM IST
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The High Court has approved Inspector Kapil Sihag's bail plea in the case of illegal extortion from a petrol pump operator.
हिसार। लितानी गांव के पेट्रोल पंप संचालक अमन से अवैध वसूली के मामले में जेल में बंद इंस्पेक्टर कपिल सिहाग की जमानत याचिका को वीरवार को हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया है। इंस्पेक्टर कपिल सिहाग फिलहाल करीब 5 माह से जेल में बंद है। कपिल सिहाग ने 22 मई को हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। लंबी बहस के बाद 24 जुलाई को हाईकोर्ट ने जमानत स्वीकार कर ली है।
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भ्रष्टाचार निरोधक दस्ता एसीबी ने 24 अक्तूबर 2024 को सेक्टर 1-4 में छापा मारकर लितानी निवासी अमन से 5.80 लाख रुपये लेते हुए उसी के गांव के बिचौलिये रिछपाल को गिरफ्तार किया था। पेट्रोल पंप संचालक अमन ने एसीबी को शिकायत में बताया था कि सीआईए-2 के मुलाजिम उसे सरकारी गाड़ी में जबरन बैठाकर ले गए और मेला ग्राउंड सेक्टर-21 में ले जाकर प्रताड़ित किया।
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आरोप था कि पुलिसकर्मियों ने रुपये नहीं देने पर मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। कुछ देर बाद रिछपाल पुलिसकर्मियों का बिचौलिया बनकर वहां आया और कहा कि 17.50 लाख रुपये दे देना, तुम पर कोई केस नहीं बनने दूंगा। इसके बाद एसीबी ने जाल बिछाकर अमन से 5.80 लाख रुपये लेते रिछपाल को गिरफ्तार किया था।
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इस मामले में सीआईए-2 के इंचार्ज कपिल सिहाग, सिपाही संदीप कुमार, एएसआई रहे संदीप सिहाग, एसआई नरसी, सिपाही अजय, बिचौलिया रमेश ढाका सहित 7 लोगों पर केस दर्ज किया था। इसमें छह लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। 20 हजार रुपये का इनामी आरोपी भेरियां वासी रमेश ढाका अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।
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