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Hisar News: अधिसूचना जारी होने के बाद ही मिलेगा बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने पर ब्याज माफी का लाभ

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 10 Mar 2026 01:11 AM IST
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The benefit of interest waiver on pending property tax payment will be available only after the notification is issued
हिसार। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से राज्य बजट में 31 मार्च 2025 तक के बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर ब्याज माफी की घोषणा का लाभ लेने के लिए अभी इंतजार करना होगा। इस संबंध में अब तक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। इसके जारी होने के बाद ही प्रॉपर्टीधारक इस घोषणा का लाभ ले सकेंगे।
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मुख्यमंत्री सैनी ने वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए बताया था कि प्रदेश के शहरों में वर्तमान में 41 लाख 70 हजार 749 प्रॉपर्टीधारकों की ओर से प्रॉपर्टी टैक्स और ब्याज राशि जमा करवाई जानी बाकी है। बजट में 31 मार्च 2025 तक के बकाया प्राॅपर्टी टैक्स पर ब्याज में शत-प्रतिशत छूट देने का प्रस्ताव रखा है। नगर निगम के अतिरिक्त नगर आयुक्त वीरेंद्र ने बताया कि राज्य सरकार ने बकाया प्रॉपर्टी टैक्स के ब्याज में छूट की घोषणा की है लेकिन अधिसूचना जारी होने के बाद ही प्राॅपर्टीधारक इसका लाभ ले सकेंगे।
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लक्ष्य से अधिक जमा हुआ प्रॉपर्टी टैक्स
नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रॉपर्टी टैक्स संग्रह का लक्ष्य 25 करोड़ रुपये निर्धारित किया था लेकिन 31 जनवरी तक ही निगम के खाते में 40 करोड़ रुपये से अधिक प्रॉपर्टी टैक्स जमा हो चुका है। निगम अधिकारियों के अनुसार 31 मार्च तक टैक्स के रूप में करीब एक करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होने की उम्मीद है। निगम के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी राशि प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में जमा हुई है।
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मुख्यमंत्री ने बजट में प्रॉपर्टी टैक्स के ब्याज में छूट की घोषणा की है। उम्मीद है कि अगले सप्ताह इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इसके बाद बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने वाले लोग इस ऑफर का फायदा ले सकेंगे। - प्रवीण पोपली, मेयर।
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