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Hisar News: रेलूराम पुनिया हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने सोनिया-संजीव और सरकार को जारी किए नोटिस

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 28 Jan 2026 01:43 AM IST
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Supreme Court issues notices to Sonia, Sanjeev and the government in the Reluram Punia murder case
हिसार। रेलूराम पुनिया हत्याकांड में दोषी सोनिया और संजीव की अंतरित जमानत के बाद रेलूराम के भतीजे की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने सोनिया-संजीव और सरकार को नोटिस जारी किए हैं। वहीं सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर 9 मार्च तक जवाब मांगा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अब इस केस में कोई भी निचली अदालत या लोअर अथॉरिटी कोई फैसला नहीं ले सकेगी।
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इसका सीधा असर आरोपियों सोनिया और संजीव पर पड़ा है। जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से बड़ा झटका माना जा रहा है। अब इस हाई-प्रोफाइल हत्याकांड पर आगे की सभी कानूनी कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होगी। 9 दिसंबर से दो महीने की अंतरिम जमानत पर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 9 मार्च को सुनवाई होगी।
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रेलूराम के भतीजों जितेंद्र पुनिया, सतपाल पुनिया, कौशल पुनिया, कमल पुनिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। रेलूराम के भतीजों की एडवोकेट आइना वर्मा खोवाल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार, सोनिया-संजीव को नोटिस जारी किए हैं। हमने अदालत में सभी तथ्य रखे। अदालत को बताया कि जेल में रहते हुए भी सोनिया-संजीव ने जेल अपराध किए। रेलूराम पुनिया केस में सोनिया संजीव को फांसी की सजा दिलाने वाले एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने बेहद कड़ा फैसला लिया है। अभी ऑर्डर आना बाकी है। 9 मार्च को हम सभी पक्ष रखेंगे। सोनिया- संजीव को जमानत दिए जाने का विरोध करेंगे।
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