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Hisar News: फ्यूचर मेकर के सीएमडी और पार्टनर की वीसी से पेशी, अगली सुनवाई 22 दिसंबर को
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हिसार। फ्यूचर मेकर कंपनी से जुड़े जीएसटी घोटाले मामले में सोमवार को सीएमडी राधेश्याम और उनके पार्टनर एमडी बंसीलाल की मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजीव की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई। दोनों आरोपियों की ओर से अधिवक्ता नरेश कुमार सचदेवा ने बताया कि अगली पेशी 22 दिसंबर को होगी। हिसार अदालत द्वारा जमानत याचिका खारिज होने के बाद दोनों ने उच्च न्यायालय में जमानत के लिए याचिका दायर की है, जिस पर मंगलवार को सुनवाई होगी।
आयकर विभाग की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि कंपनी देशभर में सदस्य बनवाने के लिए 3,750 रुपये का शुल्क लेती थी। इस माध्यम से करोड़ों रुपये की राशि एकत्र की गई, लेकिन उस पर जीएसटी जमा नहीं कराया गया। शिकायत के अनुसार, कंपनी पर 54 करोड़ रुपये से अधिक की जीएसटी बकाया है। नोटिस मिलने के बावजूद न तो जवाब मिला और न ही भुगतान हुआ, जिसके बाद विभाग ने जमानती वारंट जारी किए। वारंट जारी होने के बाद राधेश्याम और बंसीलाल ने 10 नवंबर को अदालत में आत्मसमर्पण किया था। अदालत ने गंभीर आरोपों और भारी बकाया राशि को देखते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। फिलहाल दोनों हिसार की सेंट्रल जेल नंबर दो में न्यायिक हिरासत में हैं।
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आयकर विभाग की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि कंपनी देशभर में सदस्य बनवाने के लिए 3,750 रुपये का शुल्क लेती थी। इस माध्यम से करोड़ों रुपये की राशि एकत्र की गई, लेकिन उस पर जीएसटी जमा नहीं कराया गया। शिकायत के अनुसार, कंपनी पर 54 करोड़ रुपये से अधिक की जीएसटी बकाया है। नोटिस मिलने के बावजूद न तो जवाब मिला और न ही भुगतान हुआ, जिसके बाद विभाग ने जमानती वारंट जारी किए। वारंट जारी होने के बाद राधेश्याम और बंसीलाल ने 10 नवंबर को अदालत में आत्मसमर्पण किया था। अदालत ने गंभीर आरोपों और भारी बकाया राशि को देखते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। फिलहाल दोनों हिसार की सेंट्रल जेल नंबर दो में न्यायिक हिरासत में हैं।
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