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सोनाली हत्याकांड: गोवा की अदालत ने सीबीआई को लॉकर खोलने की दी अनुमति

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 20 Aug 2023 01:33 AM IST
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Sonali murder case: Goa court allows CBI to open locker
हिसार। भाजपा नेता सोनाली फोगाट हत्याकांड मामले में गोवा की अदालत ने सीबीआई को सोनाली के डिजिटल लॉकर खोलने की अनुमति दे दी है। आरोपी सुखविंद्र के वकील ने भी लॉकर खोलने पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं की। जल्द ही सीबीआई की टीम हिसार पहुंचेगी और सत्य नगर स्थित उनके आवास के अंदर रखे हुए डिजिटल लॉकर को खोलेगी।
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खुल सकते हैं कई राज

सोनाली हत्याकांड के बाद पहले गोवा पुलिस और बाद में सीबीआई की टीम हिसार पहुंची थी। फार्म हाउस और उनके सत्य नगर आवास की जांच की थी। सत्य नगर स्थित आवास के अंदर टीम को डिजिटल लॉकर मिला था, लेकिन पासवर्ड न होने के कारण टीम उसे खोल नहीं पाई थी। जब इस बारे में आरोपी सुधीर से बात की तो वह भी टीम को कुछ नहीं बता पाया। ऐसे में सीबीआई की तरफ से अदालत से लॉकर खोलने की अनुमति मांगी गई थी। लॉकर खोलने के बाद कई राज खुल सकते हैं।
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सुखविंदर हरियाणा में 60 दिन रहेगा

गोवा की अदालत ने आरोपी सुखविंद्र को अब 60 दिन हरियाणा में रहने की अनुमति दी है। पहले आरोपी सुखविंद्र को 15 दिन की अनुमति मिली थी। सुखविंद्र ने 9 अगस्त को वापस गोवा जाकर थाने में अपनी हाजिरी लगा दी थी। उसके बाद वकील सुखवंत की तरफ से दोबारा से याचिका लगाई गई थी, जिस पर कोर्ट ने उसके बेहतर आचरण को देखकर उसकी याचिका स्वीकार कर ली।
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यह था मामला

सोनाली फोगाट 23 अगस्त 2022 को गोवा के एक अस्पताल मौत हो गई थी। सोनाली के भाई और जीजा ने सुधीर सांगवान और सुखविंद्र पर हत्या का आरोप लगाया था। पुलिस ने शिकायत के आधार पर हत्या का केस दर्ज किया था।
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