फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   SI Narsi's anticipatory bail plea rejected in bribery case

Hisar News: रिश्वत प्रकरण में एसआई नरसी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 04 Jun 2025 01:02 AM IST
विज्ञापन
SI Narsi's anticipatory bail plea rejected in bribery case
हिसार। रिश्वत प्रकरण में फरार आरोपी एसआई नरसी की अग्रिम जमानत याचिका मंगलवार को एडीजे खत्री सौरभ की अदालत ने खारिज कर दी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने आरोपी पर 20 हजार रुपये का इनाम घोषित किया हुआ है।
विज्ञापन

एसआई नरसी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी पर एसीबी ने 20 हजार का इनाम घोषित कर रखा है और एसीबी उसकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। इस पर अदालत ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इस मामले में सीआईए 2 के इंचार्ज इंस्पेक्टर कपिल सिहाग, सिपाही अजय, संदीप और एएसआई संदीप सिहाग सहित 5 लोगों गिरफ्तारी हो चुकी है। गौरतलब है कि एसीबी ने 24 अक्तूबर 2024 को सेक्टर 1-4 में छापा मारकर लितानी के अमन से 5.80 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए उसी गांव के रिछपाल को गिरफ्तार किया था। रिछपाल बिचौलिये का भूमिका निभा रहा था। लितानी निवासी पेट्रोल पंप संचालक अमन ने एसीबी को शिकायत में बताया था कि सीआईए-2 के पुलिसकर्मी उसे जबरन सरकारी गाड़ी में उठाकर ले गए और कहा कि हमें रुपये नहीं दिए तो तुझे संगीन केस में फंसा देंगे। आरोपियों ने रिछपाल के जरिए उससे 17.50 लाख रुपये मांगे।
विज्ञापन

इसके बाद एसीबी ने रिछपाल को 5.80 लाख लेते हुए पकड़ा था। पूछताछ में सीआईए 2 इंचार्ज रहे इंस्पेक्टर कपिल सिहाग व अन्य कर्मचारियों का नाम आया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed