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दूसरी खुखरी का कटा हिस्सा बरामद, समधी समेत तीन आरोपी भेजे जेल
अमर उजाला ब्यूरो/हिसार
Updated Sun, 29 Jan 2017 11:55 PM IST
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file photo
- फोटो : अमर उजाला
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सिविल लाइन पुलिस ने सीनियर एडवोकेट सुभाष गुप्ता की हत्या के आरोपी रामपुरा मोहल्ला निवासी पवन बंसल और उसके कारिंदे मीरकां के नरेश व महाबीर कॉलोनी के सुनील को तीन दिन के रिमांड के बाद कोर्ट में पेश किया। जहां से तीनों को जेल भेज दिया गया।
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एसआई दारासिंह और अर्बन एस्टेट चौकी इंचार्ज भूपसिंह की टीम ने अदालत से गुप्ता के समधी रामपुरा मोहल्ला के पवन बंसल का पांच दिन का रिमांड मांगते हुए कहा कि उसने जांच में सहयोग नहीं किया। पूछताछ जरूरी है और उसका फिर रिमांड दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने मास्टरमाइंड पवन का रिमांड देने से इनकार कर दिया और जेल भेज दिया। रिमांड के दौरान तीनों आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस कैमरी रोड स्थित नेशनल गैस एजेंसी से कटर से काटी गई खुखरी का हिस्सा और एक डंडा पहले बरामद कर चुकी है।
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पुलिस ने इसी मामले में महाबीर कॉलोनी के पवन उर्फ पांडा, कुलदीप, संजीव उर्फ संजू और गुलशन उर्फ कुणाल का शनिवार को कोर्ट में पेश कर दो दिन का रिमांड हासिल किया था। पुलिस ने एक दिन के रिमांड के दौरान इन चारों आरोपियों से पूछताछ की और आरोपी गुलशन की निशानदेही पर दूसरी खुखरी का कटा हुआ हिस्सा एजेंसी से बरामद किया। पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त खुखरी काटने बारे हत्या के केस में सबूत खुर्द-बुर्द करने की धारा-201 इजाद कर दी है।
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यह है मामला
अर्बन एस्टेट निवासी सीनियर एडवोकेट सुभाष गुप्ता की मंगलवार को हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने उनके समधी पवन बंसल को उठाकर पूछताछ की तो हत्या का खुलासा हो गया था और उसकी गैस एजेंसी के दो कारिंदों को गिरफ्तार किया था। बाद में चार और कारिंदे गिरफ्तार किए।