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Hisar News: औद्योगिक एचटी कनेक्शन उपभोक्ताओं को झटका, 31 मार्च के बाद रात में बिजली खपत पर नहीं मिलेगी छूट
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हिसार। बिजली निगम ने औद्योगिक हाईटेंशन (एचटी) कनेक्शन से जुड़े उपभोक्ताओं को बड़ा झटका दिया है। नए सर्कुलर के अनुसार 31 मार्च 2025 के बाद उपरोक्त श्रेणी के उपभोक्ताओं को रात के समय बिजली खपत करने पर किसी प्रकार की कोई छूट नहीं मिलेगी। अभी तक औद्योगिक एचटी कनेक्शन पर रात 10 बजे से सुबह साढ़े 5 बजे तक बिजली खपत करने पर उपभोक्ताओं से 4.25 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली का बिल लिया जा रहा है। मार्च माह के बाद उपरोक्त उपभोक्ताओं से प्रति यूनिट 6.40 रुपये के हिसाब से बिजली बिल का भुगतान लिया जाएगा। बता दें कि हिसार सर्कल में करीब 550 औद्योगिक एचटी कनेक्शन से जुड़े उपभोक्ता हैं।
इसलिए लागू की थी योजना
दिन की तुलना में रात के समय बिजली सप्लाई की कम खपत व मांग होती है। इसलिए बिजली कट की संभावना भी कम रहती है। ऐसे में बिजली निगम ने रात के समय औद्योगिक एचटी कनेक्शन से जुड़े उपभोक्ताओं को राहत देने का फैसला दिया था, जिसमें ऐसे उपभोक्ताओं को रात के समय बिजली खपत करने के लिए जागरूक कर उन्हें प्रति यूनिट बिजली बिल में राहत दी थी। जिसमें प्रति यूनिट 4.25 रुपये के हिसाब से बिजली बिल का भुगतान करने की छूट दी। जबकि पहले 6.40 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से उपभोक्ताओं से चार्ज वसूला जाता था। यह आदेश 1 नवंबर 2025 को लागू किया गया।
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मुख्यालय की ओर से हमें आदेश मिले हैं कि मार्च माह के बाद औद्योगिक एचटी कनेक्शन से जुड़े उपभोक्ताओं को रात के समय बिजली खपत करने पर कोई विशेष छूट नहीं दी जाएगी। ऐसे उपभोक्ताओं से प्रति यूनिट 6.40 रुपये के हिसाब से चार्ज लिया जाएगा। जबकि अभी तक 4.25 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से चार्ज लिया जा रहा है। - ओमबीर, एसई, हिसार सर्कल
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इसलिए लागू की थी योजना
दिन की तुलना में रात के समय बिजली सप्लाई की कम खपत व मांग होती है। इसलिए बिजली कट की संभावना भी कम रहती है। ऐसे में बिजली निगम ने रात के समय औद्योगिक एचटी कनेक्शन से जुड़े उपभोक्ताओं को राहत देने का फैसला दिया था, जिसमें ऐसे उपभोक्ताओं को रात के समय बिजली खपत करने के लिए जागरूक कर उन्हें प्रति यूनिट बिजली बिल में राहत दी थी। जिसमें प्रति यूनिट 4.25 रुपये के हिसाब से बिजली बिल का भुगतान करने की छूट दी। जबकि पहले 6.40 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से उपभोक्ताओं से चार्ज वसूला जाता था। यह आदेश 1 नवंबर 2025 को लागू किया गया।
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मुख्यालय की ओर से हमें आदेश मिले हैं कि मार्च माह के बाद औद्योगिक एचटी कनेक्शन से जुड़े उपभोक्ताओं को रात के समय बिजली खपत करने पर कोई विशेष छूट नहीं दी जाएगी। ऐसे उपभोक्ताओं से प्रति यूनिट 6.40 रुपये के हिसाब से चार्ज लिया जाएगा। जबकि अभी तक 4.25 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से चार्ज लिया जा रहा है। - ओमबीर, एसई, हिसार सर्कल
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