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Hisar News: नाबालिग को गुजरात ले जाकर दुष्कर्म के दोषी को सचिन को 20 साल की सजा

Fri, 11 Sep 2026 11:41 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार Updated Fri, 11 Sep 2026 11:41 PM IST
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Sachin sentenced to 20 years for raping a minor after taking her to Gujarat
हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने शुक्रवार को नाबालिग को बहला-फुसलाकर गुजरात ले जाकर बंधक बनाने और करीब पांच महीने तक दुष्कर्म करने के दोषी सचिन को 20 साल की सजा सुनाई।
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अदालत ने उस पर एक लाख पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। पुलिस ने यह मामला वर्ष 2022 में दर्ज किया था। अदालत में दिए बयान में पीड़िता ने बताया कि उसने 11वीं कक्षा पास की है। एक मई 2022 को आरोपी उसे बहला-फुसलाकर गुजरात ले गया और एक कमरे में रखा। वहां वह उसे धमकाता था और कई बार उसके साथ दुष्कर्म व मारपीट करता था।
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पीड़िता ने बताया कि भागने का प्रयास करने पर आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी। करीब पांच महीने तक उसे वहां रखा गया। इस दौरान वह गर्भवती हो गई। इसके बाद उसके माता-पिता ने पुलिस में शिकायत दी। पुलिस ने अक्तूबर 2022 में पीड़िता को गुजरात से बरामद किया। इसके बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष उसका बयान दर्ज कराया गया। सभी साक्ष्यों और बयानों के आधार पर अदालत ने सचिन को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई।
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