फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   rti

सरकार से एक पैसे का भी लाभ लेने वाली संस्थाएं हैं आरटीआई के दायरे में : बिश्रोई

Tue, 06 Aug 2019 12:33 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 06 Aug 2019 12:33 AM IST
विज्ञापन
rti
बैठक में आरटीआई के प्रति जागरूक करते राज्य सूचना आयुक्त जयसिंह बिश्नोई। - फोटो : Hisar
राज्य सूचना आयुक्त जयसिंह बिश्नोई का कहना है कि सरपंच व ग्राम सचिव पंचायत संबंधी रिकॉर्ड की जानकारी देने से डरें नहीं, बल्कि जन सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त करके आवेदक को निर्धारित समयावधि में सूचनाएं प्रदान करें। जयसिंह बिश्नोई लघु सचिवालय स्थित जिला सभागार में बीडीपीओ, सरपंच (एसपीआईओ) व ग्राम सचिव (एएसपीआईओ) के लिए जन सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में आयोजित जागरूकता शिविर को संबोधित कर रहे थे।
विज्ञापन

बिश्नोई ने कहा कि जो निजी संस्थाएं सरकार से एक पैसे का भी लाभ लेती हैं, वे सभी आरटीआई के दायरे में आती हैं। ये निजी या अर्ध सरकारी संस्थाएं सार्वजनिक दायरे की सूचनाएं देने से मना नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि जो सूचना मांगी जाए, उसका 30 दिन में जवाब देना जरूरी है। यदि अपेक्षित सूचना आपसे संबंधित नहीं है तो इस संबंध में आवेदक को सूचित कर दें। यदि सूचना किसी अन्य विभाग से संबंधित है तो पांच दिन में उस विभाग को प्रेषित कर दें तथा इसकी सूचना आवेदक को भी दे दें। यदि सूचना निर्धारित से अधिक पन्नों में है तो इसके लिए अपेक्षित फीस जमा करवाने की डिमांड की जा सकती है।
विज्ञापन

जान-बूझकर जानकारी न देने पर जुर्माने का प्रावधान
उन्होंने बताया कि पंचायत चुनाव के बाद ग्राम सचिव सरपंच का रिकॉर्ड अपने अधिकार में लें और उसे नवनिर्वाचित सरपंच के सुपुर्द करके इसकी पावती प्राप्त करे। जान-बूझकर जानकारी न देने पर जुर्माने का प्रावधान है और ऐसा करने पर जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी हो सकती है। यदि किसी सरपंच द्वारा पुराने रिकॉर्ड से छेड़छाड़ की गई है तो बीडीपीओ व डीडीपीओ को सूचना देकर उनके माध्यम से एफआईआर दर्ज करवाएं। इस मौके पर डीडीपीओ अश्वीर सिंह, बीडीपीओ संदीप भारद्वाज सहित कई अधिकारी व कर्मचारी और सरपंच व ग्राम सचिव मौजूद थे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed