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Hisar News: जमीन के विवाद में जानलेवा हमले करने वाले सगे भाई दोषी करार, सजा 29 को, दोषी के पिता राजेंद्र की साल 2021 में जेल में हो चुकी मौत
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हिसार। एडीजे निशांत शर्मा की अदालत ने मुगलपुरा में जमीन के विवाद में 5 साल पहले हुए जानलेवा हमले के मामले में वीरवार को दो सगे भाइयों को दोषी करार दिया है। दोषी अंशु व संजू उर्फ सज्जन को अदालत 29 जुलाई को सजा सुनाएगी। मुगलपुरा हाल शिव काॅलोनी निवासी मुकेश की शिकायत पर उकलाना पुलिस ने 1 मई 2020 को केस दर्ज किया था। इस मामले में जेल में बंद दोषियों के पिता राजेंद्र की साल 2021 को मौत हो चुकी है।
अदालत में चले अभियाेग के अनुसार शिव काॅलाेनी वासी मुकेश ने बताया था कि वह एचएयू में सिक्योरिटी गार्ड है। तीन-चार साल से हिसार में रह रहा है। 30 अप्रैल को सुबह 11 बजे वह अपने गांव मुगलपुरा गया था। उसके साथ उसका भाई मनोज और मां लखपति भी थीं। तीनों अपने खेत से साहू रोड की ओर जा रहे थे। ताऊ के बेटे सुनील कुमार से जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है। आरोप है कि खेत में राजेंद्र, उसके दोनों बेटाें सहित अन्य परिजनाें ने उन्हें पकड़ लिया और तेजधार हथियाराें से जानलेवा हमला किया। मुकेश ने बताया कि मां जब भाई मनाेज काे बचाने लगी ताे सज्जन ने कुल्हाड़ी से वार कर दिया। आसपास के लोग आए तो आरोपी धमकी देकर भाग गए थे। इसके बाद पुलिस को शिकायत दी गई।इस मामले में वीरवार को अदालत ने अंशु व संजू उर्फ सज्जन को दोषी करार दिया है।
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अदालत में चले अभियाेग के अनुसार शिव काॅलाेनी वासी मुकेश ने बताया था कि वह एचएयू में सिक्योरिटी गार्ड है। तीन-चार साल से हिसार में रह रहा है। 30 अप्रैल को सुबह 11 बजे वह अपने गांव मुगलपुरा गया था। उसके साथ उसका भाई मनोज और मां लखपति भी थीं। तीनों अपने खेत से साहू रोड की ओर जा रहे थे। ताऊ के बेटे सुनील कुमार से जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है। आरोप है कि खेत में राजेंद्र, उसके दोनों बेटाें सहित अन्य परिजनाें ने उन्हें पकड़ लिया और तेजधार हथियाराें से जानलेवा हमला किया। मुकेश ने बताया कि मां जब भाई मनाेज काे बचाने लगी ताे सज्जन ने कुल्हाड़ी से वार कर दिया। आसपास के लोग आए तो आरोपी धमकी देकर भाग गए थे। इसके बाद पुलिस को शिकायत दी गई।इस मामले में वीरवार को अदालत ने अंशु व संजू उर्फ सज्जन को दोषी करार दिया है।
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