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भभूत खिलाकर नाबालिगा से दुष्कर्म का आरोपी बाबा दोषी करार, सजा 13 को

Sat, 10 Aug 2019 01:15 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 10 Aug 2019 01:15 AM IST
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rape of minor girl
भभूत खिलाकर नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को एडीजे डॉ. पंकज की अदालत ने शुक्रवार को दोषी करार दिया। अदालत उसे 13 अगस्त को सजा सुनाएगी। इस संबंध में पीड़िता की शिकायत पर हांसी के महिला पुलिस थाने में 8 दिसंबर 2018 को विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था।
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पुलिस को दी शिकायत में 13 वर्षीय नाबालिग जिला निवासी पीड़िता ने बताया था कि भिवानी के जीनू वाला जोहड़ निवासी बाबा गुलाब नाथ दूर की रिश्तेदारी में पड़ता था, इसलिए वह अकसर उनके घर आता-जाता था। एक दिन उसके मम्मी-पापा और भाई काम पर गए हुए थे। गुलाब नाथ आया और उसे भभूत खिला दी, जिससे वे बेसुध अवस्था में चली गई और फिर उसने दुष्कर्म किया। पीड़िता का आरोप है कि उसके बाद से वह अकसर उनके घर आता और भभूत खिलाकर उससे दुष्कर्म करता। उसने पीड़िता की अश्लील वीडियो और फोटो भी बनाए, जिन्हें उसने उसके रिश्तेदारों के पास भी भेज दिया। पीड़िता ने शिकायत में बताया था कि गुलाब नाथ वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर उसे व उसके परिवार वालों को परेशान कर रहा है। उसकी शिकायत पर पुलिस ने गुलाब नाथ के खिलाफ धारा 376(2)(एन), 450, 506 और आई एक्ट व पोक्सो एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। इस मामले में एडीजे डॉ. पंकज की अदालत ने शुक्रवार को गुलाब नाथ को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को 13 अगस्त को सजा सुनाएगी।
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