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Hisar News: एचएयू वीसी की पत्नी की निदेशक पद पर नियुक्ति पर उठाए सवाल
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हिसार। नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के जिला अध्यक्ष रोहित दलाल ने चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (सीसीएसएचएयू) में कुलपति की पत्नी संतोष देवी को कैंपस स्कूल की निदेशक नियुक्त किए जाने के मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।
रोहित ने हिसार मंडल आयुक्त की जांच रिपोर्ट, प्रधान महालेखाकार (ऑडिट) हरियाणा की टिप्पणियों तथा हरियाणा स्कूल शिक्षा निदेशालय पंचकूला के आधिकारिक पत्र में दर्ज तथ्यों पर विस्तृत जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि संतोष कुमारी की सेवानिवृत्ति 31 अगस्त 2026 को निर्धारित थी, सीसीएसएचएयू में सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष होने के कारण उन्हें अतिरिक्त सेवा अवधि तथा उससे जुड़े सेवा लाभ मिलने की संभावना बनी। 9 फरवरी 2024 को आयोजित बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट/कार्मिक समिति की बैठक में संतोष कुमारी से संबंधित प्रस्ताव पर कुलपति डॉ. बी.आर. कांबोज ने स्वयं अध्यक्षता की जबकि लाभार्थी उनकी पत्नी थीं।
मंडल आयुक्त की जांच रिपोर्ट के अनुसार कैंपस स्कूल पद के लिए कोई सार्वजनिक विज्ञापन जारी नहीं किया गया। नियुक्ति नवसृजित पद पर प्रतिनियुक्ति के माध्यम से की गई। रिपोर्ट में सीसीएसएचएयू कर्मचारी आचरण नियमों के अध्याय-25 के नियम 4 (1) का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि कोई भी विश्वविद्यालय कर्मचारी अपने पद अथवा प्रभाव का उपयोग अपने परिवार के सदस्य को विश्वविद्यालय में नियुक्त कराने के लिए नहीं कर सकता।
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रोहित ने हिसार मंडल आयुक्त की जांच रिपोर्ट, प्रधान महालेखाकार (ऑडिट) हरियाणा की टिप्पणियों तथा हरियाणा स्कूल शिक्षा निदेशालय पंचकूला के आधिकारिक पत्र में दर्ज तथ्यों पर विस्तृत जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि संतोष कुमारी की सेवानिवृत्ति 31 अगस्त 2026 को निर्धारित थी, सीसीएसएचएयू में सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष होने के कारण उन्हें अतिरिक्त सेवा अवधि तथा उससे जुड़े सेवा लाभ मिलने की संभावना बनी। 9 फरवरी 2024 को आयोजित बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट/कार्मिक समिति की बैठक में संतोष कुमारी से संबंधित प्रस्ताव पर कुलपति डॉ. बी.आर. कांबोज ने स्वयं अध्यक्षता की जबकि लाभार्थी उनकी पत्नी थीं।
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मंडल आयुक्त की जांच रिपोर्ट के अनुसार कैंपस स्कूल पद के लिए कोई सार्वजनिक विज्ञापन जारी नहीं किया गया। नियुक्ति नवसृजित पद पर प्रतिनियुक्ति के माध्यम से की गई। रिपोर्ट में सीसीएसएचएयू कर्मचारी आचरण नियमों के अध्याय-25 के नियम 4 (1) का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि कोई भी विश्वविद्यालय कर्मचारी अपने पद अथवा प्रभाव का उपयोग अपने परिवार के सदस्य को विश्वविद्यालय में नियुक्त कराने के लिए नहीं कर सकता।
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