फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   Order to break the illegal construction of RCB in 7 days, notice pasted

आरसीबी के अवैध निर्माण को 7 दिन में तोड़ने के आदेश, नोटिस चस्पा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 21 Apr 2022 12:06 AM IST
विज्ञापन
Order to break the illegal construction of RCB in 7 days, notice pasted
अनिल महला का धरना उठवाने के लिए पहुंचे डीएसपी मुख्यालय अशोक कुमार व सिटी थाने का स्टाफ। अमर उजाला - फोटो : Hisar
हिसार। नगर निगम प्रशासन ने राम चाट भंडार (आरसीबी) के मालिक को सात दिन के अंदर बिल्डिंग में किए गए अवैध निर्माण को तोड़ने के आदेश जारी किए हैं। इसे लेकर निगम की तरफ से नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है। निगम प्रशासन की मानें तो सात दिनों में अगर मालिक अवैध निर्माण खुद नहीं तोड़ता है तो निगम प्रशासन कार्रवाई करेगा।
विज्ञापन

निगम की तरफ से दिए गए नोटिस में कहा गया है कि नगर परिषद हाल नगर निगम ने दुकान नंबर 101 डी व 102 डी राजगुरु मार्केट नोटिस के तहत 208 व 181 हरियाणा नगर पालिका अधिनियम के तहत नोटिस जारी किए थे। इसके खिलाफ बिल्डिंग मालिक ने दीवानी अदालत हिसार में दीवानी दावा दायर किया था, जो 27 अगस्त 2010 को सिविल जज सीनियर डिविजन हिसार की अदालत ने खारिज कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ बिल्डिंग मालिक ने 29 सितंबर 2010 को सिविल अपील दायर की थी, जिसे अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने 4 अगस्त 2014 को खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ आपने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की, जिसे 8 मई 2018 को न्यायालय ने खारिज कर दिया। इन फैसलों के बाद भी आने अवैध निर्माण को नहीं हटाया जो हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की अवहेलना है। इसी को ध्यान में रखते हुए हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 250, 261, 262 व 263ए के तहत नोटिस मियाद सात दिन देकर लिखा जाता है कि नोटिस प्राप्ति के सात दिन के अंदर उपरोक्त अवैध निर्माण को अपने स्तर पर हटाना सुनिश्चित करें।
विज्ञापन

उधर, आरसीबी के सामने धरने पर बैठे राजगुरु मार्केट के व्यापारी अनिल महला को उठवाने के लिए बुधवार सुबह से ही व्यापारी एकत्रित होने शुरू हो गए। व्यापारियों में धरने के प्रति इतना आक्रोश था कि एक दफा व्यापारियों ने अनिल महला को घेर लिया और उसके साथ गाली-गलौज भी की। इसी बीच व्यापारियों ने धरना उठवाने की मांग को लेकर मार्केट बंद कर दी। इसके बाद व्यापारी नेताओं ने मार्केट में बैठक की और धरना उठवाने के लिए सिटी थाने में शिकायत देने का फैसला किया। इसके बाद व्यापारी सिटी थाने में शिकायत देने पहुंचे।
विज्ञापन
विज्ञापन

धरने से आमजन को हो रही परेशानी
थाने में दी शिकायत में व्यापारियों ने कहा कि अनिल महला ने सड़क पर दरी बिछाकर गैर कानूनी रूप से धरना लगाया हुआ है। इससे बाजार में ग्राहकों का आना बंद हो गया है। आमजन को धरने से बहुत परेशानी हो रही है। इस धरने को जल्द से जल्द हटाकर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इसके बाद सिटी थाना प्रभारी कृष्ण कुमार मौके पर पहुंचे और अनिल महला से धरना खत्म करने को कहा, लेकिन अनिल महला ने पहले उसकी मांगों को पूरा करने को कहा। इसी बीच व्यापारियों ने धरना उठवाने की मांग को लेकर मार्केट बंद कर दी। व्यापारियों ने कहा कि जब तक धरने नहीं उठेगा तब तक मार्केट बंद रहेगी। इसी दौरान डीएसपी मुख्यालय अशोक कुमार मार्केट में पहुंचे और अनिल महला को धरने से उठाकर सिटी थाने ले गए।
किसान नेता पहुंचे थाने तो अनिल महला को किया रिहा
किसान नेताओं को धरना उठवाने की जैसे ही सूचना मिली तो वह तुरंत सिटी थाना पहुंच गए और अनिल महला को तुरंत रिहा करने की मांग करने लगे। इस पर सिटी थाना प्रभारी ने किसान नेताओं से कहा कि अनिल महला के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने अनिल महला को रिहा कर दिया।

बरामदे खाली कराने का अभियान रहा फेल
निगम की तहबाजारी टीम ने बुधवार को राजगुरु मार्केट में बरामदे खाली कराने को लेकर चलाया गया अभियान फेल साबित हुआ। टीम ने एक दफा सभी दुकानों के बरामदों को खाली करा दिया। मगर टीम के जाने के साथ ही दुकानदारों ने बरामदों में फिर से सामान रख लिया। निगमायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने कहा कि निगम का यह अभियान निरंतर जारी रहेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed