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एक ही स्कूल में दाखिले के लिए परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं

Fri, 07 Apr 2017 12:51 AM IST
अमर उजाला/ब्यूरो/हिसार
अमर उजाला/ब्यूरो/हिसार Updated Fri, 07 Apr 2017 12:51 AM IST
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नियम 134-ए के तहत विद्यार्थियों का अगर एक बार किसी स्कूल में दाखिला हो जाता है तो उसी स्कूल में अगली कक्षा में प्रवेश के लिए परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। नियम 134-ए के तहत पिछले काफी दिनों से इस बारे में सवाल उठाए जा रहे थे। वहीं नियम 134-ए के तहत दाखिले के बाद भी फिर से उसी स्कूल में दोबारा परीक्षा देने की शिकायतें सामने आ रही थीं। इस बारे में अभिभावकों में भी बच्चों के दाखिले को लेकर संशय बना हुआ था, लेकिन अब इस संशय पर पंचकूला मौलिक शिक्षा विभाग की ओर से विराम लगा दिया गया है।
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पंचकूला मुख्यालय की ओर से राज्य के सभी जिलों में इस बारे में सूचना भेजी गई है।
नियम 134-ए के तहत निजी स्कूलों में अगली कक्षा में प्रवेश के लिए परीक्षा देने के संशय पर सोनीपत के उपायुक्त मकरंद पांडुरंग ने पंचकूला एलीमेंटरी एजुकेशन मुख्यालय से इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा था। जिसके बाद पंचकूला मुख्यालय की ओर से सभी जिला शिक्षा विभागों को नियम 134-ए के तहत सूचना जारी कर यह स्पष्ट किया गया है कि अगर किसी निजी स्कूल में एक बार नियम 134-ए के तहत दाखिला मिल जाता है तो इसी स्कूल में अगली कक्षा में प्रवेश के लिए दोबारा से परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होती।
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दो लाख की आय पर मिल सकता है दाखिला
पंचकूला निदेशक ने पत्र जारी कर यह सूचना भी दी है कि 2012 के सीडब्ल्यूपी नं 4664 के अनुसार जिस परिवार की वार्षिक आय दो लाख रुपये तक है। उस परिवार के बच्चों को नियम 134-ए के तहत दाखिला मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस वीकर सेक्शन के बच्चे भी नियम के तहत दाखिले के लिए योग्य हैं।
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नियम 134-ए के तहत पंचकूला की ओर से सूचना आई है कि किसी स्कूल में एक बार दाखिले के बाद फिर से अगली कक्षा में प्रवेश के लिए परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है।
- संतोष हुड्डा, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी हिसार
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