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हादसे पर नहीं दिया क्लेम, अब क्लेम राशि, सात प्रतिशत ब्याज और एक लाख रुपये देना होगा हर्जाना

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 25 Sep 2021 10:50 PM IST
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No claim on accident, now claim amount, seven percent interest and one lakh rupees will have to be paid as damages
हिसार। हिसार के सेक्टर-15 निवासी अमनदीप सिंह मल्ही को उसकी गाड़ी हादसे में क्षतिग्रस्त होने के बाद इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम नहीं दिया। जिस पर उसने उपभोक्ता फोरम में केस दायर किया। फोरम ने फैसला सुनाया कि कंपनी को सात प्रतिशत ब्याज सहित क्लेम राशि व एक लाख रुपये हर्जाना (क्षतिपूर्ति राशि) देना होगा।
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शिकायत में अमनदीप सिंह ने बताया कि 18 मई 2018 को उसकी फॉर्च्यूनर गाड़ी का महम थाना एरिया में एक्सीडेंट हुआ था। उसने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया हुआ था। जो कि 25 दिसंबर 2017 से 24 दिसंबर 2018 तक वैध था। उसने गाड़ी का पांच लाख 18 हजार रुपये क्लेम देने के लिए इंश्योरेंस कंपनी को कहा, लेकिन उसे क्लेम नहीं मिला। जिस पर उसने 25 जुलाई 2019 को उपभोक्ता फोरम में केस दायर किया। 10 सितंबर 2021 को उपभोक्ता फोरम ने फैसला सुनाया। फोरम ने फैसला सुनाया कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी अब शिकायतकर्ता को दो महीने के अंदर सात प्रतिशत ब्याज सहित पांच लाख 18 हजार रुपये क्लेम राशि और एक लाख रुपये हर्जाना राशि अदा करनी होगी।
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