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Hisar News: नवजात बच्ची को झाड़ियों में फेंकने वाली मां को दो व प्रेमी को 5 साल की सजा
Mon, 19 May 2025 09:55 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
Updated Mon, 19 May 2025 09:55 PM IST
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हिसार। अदालत ने नवजात बच्ची को झाड़ियों में फेंकने के मामले में सोमवार को दोषी मां को 2 साल और उसके प्रेमी को 5 साल की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश निशांत शर्मा ने दोषी महिला पर 11 हजार और सुभाष उर्फ अट्टी पर 21,000 रुपये जुर्माना भी लगाया है।
अदालत ने 14 मई को दोनों को दोषी करार दिया था। घटना के समय महिला अविवाहित थी, हालांकि अब उसकी शादी हो चुकी है। अदालत ने महिला से बच्चे को रखने के बारे में पूछा तो वह तैयार हो गई। अदालत ने आदेश कि वह बच्चे को लेने के बाद में जल्द से जल्द कागजी कार्रवाई पूरा करे।
पुलिस में दर्ज एफआईआर के अनुसार 2 जुलाई 2023 की सुबह 6:30 बजे गांव लितानी के सरकारी पशु अस्पताल के पास पंचायती जमीन पर झाड़ियों में एक नवजात बच्ची मिली। उपचार के बाद से बच्ची को हिसार के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। सरपंच प्रतिनिधि बलवान बताया था कि गांव की कुछ महिलाएं बच्ची की रोने की आवाज सुनकर मौके पर पहुंची थीं। बच्ची के शरीर पर कपड़े नहीं थे, उसे कांटे चुभे हुए थे। उकलाना थाना पुलिस ने सरपंच प्रतिनिधि की शिकायत पर धारा 315, 312, 317, 120बी के तहत केस दर्ज किया।
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जांच के बाद पुलिस ने बच्ची की मां की पहचान की तो वह अविवाहित मिली। पूछताछ में बताया कि उसने और उसके प्रेमी सुभाष उर्फ अट्टी ने बच्ची को झाड़ियों में फेंका था। उपचार के बाद स्वस्थ होने पर बच्ची को कैथल बाल आश्रम में भेज दिया था। फिलहाल बच्ची उसी आश्रम में है।
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अदालत ने 14 मई को दोनों को दोषी करार दिया था। घटना के समय महिला अविवाहित थी, हालांकि अब उसकी शादी हो चुकी है। अदालत ने महिला से बच्चे को रखने के बारे में पूछा तो वह तैयार हो गई। अदालत ने आदेश कि वह बच्चे को लेने के बाद में जल्द से जल्द कागजी कार्रवाई पूरा करे।
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पुलिस में दर्ज एफआईआर के अनुसार 2 जुलाई 2023 की सुबह 6:30 बजे गांव लितानी के सरकारी पशु अस्पताल के पास पंचायती जमीन पर झाड़ियों में एक नवजात बच्ची मिली। उपचार के बाद से बच्ची को हिसार के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। सरपंच प्रतिनिधि बलवान बताया था कि गांव की कुछ महिलाएं बच्ची की रोने की आवाज सुनकर मौके पर पहुंची थीं। बच्ची के शरीर पर कपड़े नहीं थे, उसे कांटे चुभे हुए थे। उकलाना थाना पुलिस ने सरपंच प्रतिनिधि की शिकायत पर धारा 315, 312, 317, 120बी के तहत केस दर्ज किया।
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जांच के बाद पुलिस ने बच्ची की मां की पहचान की तो वह अविवाहित मिली। पूछताछ में बताया कि उसने और उसके प्रेमी सुभाष उर्फ अट्टी ने बच्ची को झाड़ियों में फेंका था। उपचार के बाद स्वस्थ होने पर बच्ची को कैथल बाल आश्रम में भेज दिया था। फिलहाल बच्ची उसी आश्रम में है।