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Hisar News: नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को 3 साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 23 May 2026 12:37 AM IST
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Man sentenced to 3 years in prison for molesting a minor
हिसार। नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ और जबरन बाइक पर बैठाने की कोशिश करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने धक्का बस्ती निवासी अंकित को दोषी करार देते हुए 3 साल कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को पोक्सो एक्ट की धारा-12 के तहत दोषी पाया।
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पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने बताया था कि 16 फरवरी 2022 को वह ट्यूशन पढ़ने जा रही थी। रास्ते में आरोपी ने उससे छेड़छाड़ की और जबरन मोटरसाइकिल पर बैठाने का प्रयास किया। पीड़िता किसी तरह खुद को बचाकर ट्यूशन अध्यापिका के घर पहुंच गई। आरोपी वहां भी उसके पीछे पहुंच गया और अपने साथ चलने का दबाव बनाया। इसके बाद परिजनों ने पुलिस में शिकायत दी जिस पर पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था।
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