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Hisar News: गोमांस परिवहन के दोषी को 4 साल कारावास की सजा
Wed, 19 Mar 2025 01:14 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
Updated Wed, 19 Mar 2025 01:14 AM IST
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हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश खत्री सौरभ की अदालत ने पिकअप से गोमांस बरामद होने के मामले में मंगलवार को मेरठ निवासी शान मोहम्मद को चार साल के कठोर कारावास और 30,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने हरियाणा गोवंश संरक्षण एवं गोसंवर्धन अधिनियम के तहत दोषी मानकर यह फैसला सुनाया। जुर्माना अदा न करने पर उसे एक साल की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। अदालत ने सोमवार को शान मोहम्मद को दोषी करार दिया था।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार सिटी थाना पुलिस ने पांच नवंबर 2022 को केस दर्ज किया था, जिसमें बरवाला के महिपाल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि चार नवंबर की रात को उन्हें सूचना मिली कि ढंढूर गांव के पास एक पिकअप में गोमांस भरकर ले जाया जा रहा है। सूचना के आधार पर वह किरोड़ी निवासी साथी मोहित और अन्य के साथ सिरसा चुंगी के पास पहुंचा।
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कुछ देर बाद एक पिकअप ढंढूर की तरफ से आती दिखाई दी। उसको रोकने का इशारा किया तो चालक ने उन पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। इसके बाद हमने डायल 112 पर सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और पिकअप को रुकवाया। गाड़ी में करीब 35 क्विंटल गोमांस था। चालक ने अपना नाम शान मोहम्मद बताया था। उसके बाद चालक को सिटी थाना पुलिस के हवाले किया था। अगले दिन कई सामाजिक संगठनों के सदस्य सिटी थाने में पहुंचे थे। पुलिस ने शिकायत के आधार पर शान मोहम्मद और अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया था।
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