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हत्या के जुर्म में एक को उम्रकैद

Fri, 23 Sep 2016 12:35 AM IST
ब्यूरो_अमर उजाला_हिसार
ब्यूरो_अमर उजाला_हिसार Updated Fri, 23 Sep 2016 12:35 AM IST
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क्राइम - फोटो : डेमो फोटो
एडीजे पुरुषोत्तम कुमार की अदालत ने हत्या के जुर्म में गांव बुडाना के संदीप उर्फ संजीव को उम्रकैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर उसे छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अदालत ने उसे मंगलवार को दोषी करार दिया था। उस पर गांव के ही युवक सुरेंद्र की हत्या का जुर्म साबित हुआ है। मृतक पेेशे से ड्राइवर था और पहले आपस में उन दोनों की दोस्ती थी।
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नारनौंद थाना पुलिस ने इस बारे में 21 अगस्त 2014 को केस दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार वारदात वाले दिन बुडाना के युवक सुरेंद्र की छाती में चाकू मारकर हत्या की गई थी। बुडाना के प्रवीण कुमार ने पुलिस को बयान देकर कहा था कि उसके ताऊ रामदिया का बेटा सुरेंद्र गुड़गांव में किराये पर कार चलाता है। वह गांव आया हुआ था।
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वह और सुरेंद्र कार में नारनौंद जा रहे थे। गांव के बस अड्डे पर पड़ोसी संदीप उर्फ संजीव खड़ा था। संदीप ने हाथ से कार रोकने का इशारा किया तो सुरेंद्र ने कार रोक ली। इस पर संदीप बोला कि मुझे भी ले चलो, नारनौंद जाना है। सुरेंद्र ने उसे ले जाने से इनकार कर दिया। इस पर संदीप आगबबूला हो गया और उसने सुरेंद्र की छाती में चाकू घोंप दिया। वे सुरेंद्र को नारनौंद सीएचसी में लेकर गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। नारनौंद थाना पुलिस ने इस संबंध में हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।
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झगड़े के बाद हत्या की ठानी थी
पुलिस ने बाद में आरोपी बुडाना के संदीप को गिरफ्तार किया था। उसने पूछताछ में बताया था कि वह और सुरेंद्र पहले दोस्त थे। कुछ दिन पहले शराब पीने के बाद उसकी सुरेंद्र से कहासुनी हो गई थी और उसने उसे चोट मारी थी। उसने तभी उसे सबक सिखाने की ठान ली थी। इसी के चलते उसकी हत्या कर दी।
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