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Hisar News: पिता-पुत्र समेत छह हत्यारों को आजीवन कारावास
Thu, 28 Aug 2025 12:20 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
Updated Thu, 28 Aug 2025 12:20 AM IST
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फतेहाबाद। शामलात भूमि पर गोबर और कूड़ा डालने के विवाद में गांव चौबारा के कुलदीप की हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक अग्रवाल की अदालत ने पिता और उसके दो बेटों सहित 6 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर 15-15 हजार जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में आरोपी महिला मुकेश को अदालत ने संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया।
इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में उप जिला न्यायवादी अरुण बंसल ने पैरवी की। उप जिला न्यायवादी अरूण बंसल ने बताया कि भूना के गांव चौबारा निवासी शीशपाल, उसके दो बेटों शैलेन्द्र कुमार व उत्तम सिंह उर्फ सुरेश कुमार और संदीप, सतबीर सिंह, मुकेश पत्नी शैलेन्द्र व हिसार के गांव मिर्जापुर निवासी आकाश के खिलाफ मृतक कुलदीप सिंह की पत्नी सुमन की शिकायत पर भूना पुलिस ने 25 फरवरी 2023 को मामला दर्ज किया था।
पुलिस को दी शिकायत में मृतक की पत्नी सुमन ने बताया था कि आरोपी शीशपाल, उसके बेटे उत्तम उर्फ सुरेश कुमार, सतबीर सिंह, संदीप, आकाश ने खेत से घर लौट रहे उनके पति कुलदीप सिंह पर लाठी व कस्सी के बिंडों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस की गाड़ी में उन्हें भूना के सरकारी अस्पताल में पहुंचाया। जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
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इनको सुनाई गई सजा
अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी शीशपाल, उसके दो बेटों शैलेन्द्र कुमार व उत्तम सिंह और सतबीर सिंह, संदीप तथा मिरर्जापुर निवासी आकाश को दोषी करार दिया था। बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक अग्रवाल की अदालत ने इन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई ।
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इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में उप जिला न्यायवादी अरुण बंसल ने पैरवी की। उप जिला न्यायवादी अरूण बंसल ने बताया कि भूना के गांव चौबारा निवासी शीशपाल, उसके दो बेटों शैलेन्द्र कुमार व उत्तम सिंह उर्फ सुरेश कुमार और संदीप, सतबीर सिंह, मुकेश पत्नी शैलेन्द्र व हिसार के गांव मिर्जापुर निवासी आकाश के खिलाफ मृतक कुलदीप सिंह की पत्नी सुमन की शिकायत पर भूना पुलिस ने 25 फरवरी 2023 को मामला दर्ज किया था।
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पुलिस को दी शिकायत में मृतक की पत्नी सुमन ने बताया था कि आरोपी शीशपाल, उसके बेटे उत्तम उर्फ सुरेश कुमार, सतबीर सिंह, संदीप, आकाश ने खेत से घर लौट रहे उनके पति कुलदीप सिंह पर लाठी व कस्सी के बिंडों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस की गाड़ी में उन्हें भूना के सरकारी अस्पताल में पहुंचाया। जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
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इनको सुनाई गई सजा
अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी शीशपाल, उसके दो बेटों शैलेन्द्र कुमार व उत्तम सिंह और सतबीर सिंह, संदीप तथा मिरर्जापुर निवासी आकाश को दोषी करार दिया था। बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक अग्रवाल की अदालत ने इन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई ।
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