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हत्या के मामले में तीन दोषियों को उम्रकैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 04 Dec 2021 12:12 AM IST
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Life imprisonment for three convicts in murder case
हिसार। बीएसएफ से सेवानिवृत्त असिस्टेंट कमांडेंट की फाइनेंसर बेटी की हत्या के मामले में तीन दोषियों को शुक्रवार को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई। दोषी पुंडरी निवासी प्रवीण, हिसार की शिव कॉलोनी निवासी राजेश उर्फ अमित उर्फ भोलू पर 34-34 हजार रुपये व रोझला निवासी प्रवीण पर 35 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर तीनों को दो-दो महीने अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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एडीजे रेनू राणा की अदालत ने तीनों को अदालत ने 26 नवंबर को दोषी करार दिया था। सजा के लिए तीन दिसंबर निर्धारित की गई है। दोषियों ने शिव नगर निवासी कांता की गोली मारकर हत्या की थी। मामले के संबंध में शिव नगर निवासी शकुंतला की शिकायत पर 20 मार्च 2016 को केस दर्ज किया गया था। शिकायत में शकुंतला ने बताया था कि तीनों ने उसकी बेटी कांता का 19 मार्च 2016 को अपहरण कर 20 लाख रुपये फिरौती मांगी थी। उसके बाद आरोपियों ने उसकी बेटी की गोली मारकर हत्या की थी, जिसकी लाश 26 मार्च 2016 को जुई फीडर से बरामद हुई थी। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।
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