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कोर्ट: महिला से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद, 12 हजार रुपये जुर्माना लगाया, नहीं भरने पर भुगतनी होगी अतिरिक्त सजा
Tue, 14 Dec 2021 12:26 AM IST
भूपेंद्र सिंह
अमर उजाला ब्यूरो, हिसार (हरियाणा)
अमर उजाला ब्यूरो, हिसार (हरियाणा)
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Tue, 14 Dec 2021 12:26 AM IST
सार
अदालत ने दोषी हांसी निवासी सुरेश पर 12 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अगस्त 2019 में हांसी महिला थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था।
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कोर्ट (प्रतीकात्मक तस्वीर।)
- फोटो : iStock
विस्तार
हरियाणा के हांसी महिला थाने में 27 अगस्त 2019 को दर्ज दुष्कर्म के मामले में अदालत ने सोमवार को हांसी निवासी दोषी सुरेश उर्फ मोनू को उम्रकैद की सजा सुनाई है। एडीजे अजय तेवतिया की अदालत ने दोषी पर 12 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने सुरेश को 9 दिसंबर को दोषी करार दिया था।
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मामले में हांसी निवासी महिला ने हांसी महिला थाने में दी शिकायत में बताया था कि 27 अगस्त की सुबह वह शौचालय में गई थी। इसी दौरान उसका पड़ोसी दीवार कूदकर अंदर आया और छेड़छाड़ करने लगा। विरोध करने पर मारपीट की। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू की थी।
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किस धारा में कितनी सजा
धारा सजा जुर्माना अतिरिक्त सजा
- 376 उमक्रैद 10 हजार रुपये तीन महीने
- 323 तीन महीने -- --
- 324 एक साल एक हजार रुपये एक महीने
- 452 तीन साल एक हजार रुपय एक महीने