हिसार। जैन समाज के लोगों ने दावा किया कि जिस मूर्ति को पिघलाकर बिस्किट बनाए जाने की बात कही जा रही है वह जैन समाज के तीर्थंकर की है। ऐसा दावा उन्होंने मूर्ति के पिछले हिस्से की फोटो के आधार पर किया है। जिसमें तीर्थंकर पूर्ण नग्न अवस्था में हैं। मूर्ति के कान के आकार को देखकर भी इसे जैन समाज की मूर्ति माना जा रहा है। जैन समाज के लोग मूर्ति मामले को लेकर रविवार को हांसी में बैठक करेंगे। जिसमें आगामी रणनीति तय होगी। दूसरी ओर यह सवाल भी उठाया जा रहा है कि जिस बेशकीमती मूर्ति को दिखाया गया है बिस्किट उस मूर्ति के नहीं हैं। पूरे मामले को डायवर्ट करने के लिए किसी दूसरी मूर्ति को काटकर बिस्किट बनाए गए हैं। असली मूर्ति को बेचा जा चुका है।
दिगंबर जैन पंचायत के प्रधान संजीव जैन ने कहा कि मूर्ति के पिछले हिस्से की फोटो ही सोशल मीडिया में वायरल है। मूर्ति के इस फोटो को देखकर यह जैन तीर्थंकर की मूर्ति मानी जा रही है। इसके पीछे मुख्य तर्क यह है कि मूर्ति पूरी तरह से नग्न अवस्था में है। हमारे 24 तीर्थंकर पूरी तरह नग्न अवस्था में थे। कुछ लोगों द्वारा इसे महात्मा बुद्ध की मूर्ति बताए जाने पर संजीव जैन ने कहा अगर मूर्ति महात्मा बुद्ध की होती तो उनके शरीर पर वस्त्र भी होते। दूसरा जैन मूर्तियों में कान का आकार भी थोड़ा लंबा दिखाया जाता है। उन्होंने कहा कि इस मामले में रविवार को हांसी में जैन समाज के प्रमुख लोगों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें मूर्ति को लेकर आगामी रणनीति बनाएंगे। सोमवार को प्रदर्शन को लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा।
जवाब दो हिसाब दो संस्था ने पुरातत्व विभाग व यूपी पुलिस को लिखा पत्र
जवाब दो हिसाब दो संस्था ने केंद्र सरकार के पुरातत्व विभाग के निदेशक, पुरातत्व विभाग लखनऊ के निदेशक, पुरातत्व विभाग हरियाणा के निदेशक, यूपी पुलिस महानिदेशक, हरियाणा पुलिस महानिदेशक, हिसार पुलिस महानिरीक्षक को पत्र लिखकर जैन समाज की मूर्ति की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। इस प्रकरण में पुरातत्व विभाग को इन बिस्किट को लेकर जांच करनी चाहिए। जिससे पता लग सके कि मूर्ति कितनी पुरानी थी।
मूर्ति मामले में एक आरोपी गिरफ्तार
मूर्ति प्रकरण मामले में हांसी शहर थाना पुलिस ने आरोपी बबलू को गिरफ्तार किया है। बबलू यूपी के शाहजहांपुर के राजपुर नगला का निवासी है। सुनार विवेक पाटिल की शिकायत पर पुलिस ने शुक्रवार को पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जिसमें बबलू के अलावा चार अन्य आरोपी हैं। पुलिस ने बबलू को कोर्ट में पेश करके 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। रिमांड के दौरान अन्य आरोपियों के बारे में पूछताछ की जाएगी।
बिना लाइसेंस कोई भी व्यक्ति सोने के जेवर को भी नहीं पिघला सकता। मूर्ति को पिघलाने का अधिकार किसी के पास नहीं है। जिन लोगों के पास सोने को पिघलाने का लाइसेंस है वह भी सोने के जेवर को पिघलाकर जेवर ही बना सकता है। मूर्ति में धातु की मात्रा जानने के लिए उसका बेहद मामूली सा हिस्सा लिया जाता है। इसके लिए मूर्ति को काटने का कोई औचित्य ही नहीं बनता।
- अजय वर्मा, पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता, अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ
एफआईआर भी छिपा रही पुलिस
मूर्ति प्रकरण में पुलिस ने दो एफआईआर दर्ज की हैं। एक एफआईआर टटलू गिरोह के पांच लोगों पर की है। दूसरी एफआईआर सीआईए के 8 पुलिसकर्मियों-अधिकारियों पर की है। पुलिस ने इन दोनों में किसी एफआईआर को ऑनलाइन अपलोड नहीं किया।