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सोलर पंप शिफ्ट किया, दूसरे को बेचा या घेरलू उपयोग किया तो वापस ली जाएगी 75 अनुदान राशि
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हिसार। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की ओर से 75 प्रतिशत अनुदान लेकर पंप लगाने वाले किसानों ने अपना पंप सेट किसी दूसरी जगह शिफ्ट किया, किसी दूसरे को बेचा या उसका घरेलू उपयोग किया तो अनुदान राशि वापस ली जाएगी। इसके लिए विभाग की ओर से भौतिक जांच कराई जाएगी।
अतिरिक्त उपायुक्त नेहा सिंह ने बताया कि सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम स्थापित करने के लिए वित्त वर्ष 2020-21 व 2021-22 के दौरान जिले में लगभग 5 हजार किसानों को अनुदान का लाभ दिया गया। विभाग के पास ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि कई लोगों ने अपने सोलर वाटर पंपिंग सिस्टमों को किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया है या निर्धारित स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर सिस्टम को लगाया हुआ है। सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम लगवाने की स्वीकृति किसानों को दी गई थी, उस समय यह लिखित में लिया गया था कि वे अपने सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम को न तो किसी अन्य को बेचेंगे और न ही किसी अन्य स्थान पर लगवाएंगे। इसके अलावा यदि वे ऐसा करते पाए गए तो सरकार द्वारा दी गई 75 प्रतिशत अनुदान की राशि वापस ले ली जाएगी।
अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिन किसानों ने सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम लगवाए हैं, उनकी भौतिक जांच की जाएगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि किन-2 लोगों ने अपने सिस्टमों को निर्धारित स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर तो नहीं लगवाया हुआ है। यह भी जांच की जाएगी की आवंटित सिस्टम का घरेलू उपयोग तो नहीं किया जा रहा है। जांच के दौरान यदि सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम बेचा हुआ, निर्धारित स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर लगा हुआ होना या घरेलू उपयोग करता पाया गया तो संबंधित से सरकार 75 प्रतिशत की दी हुई अनुदान राशि नियमानुसार वापस लेने के लिए कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार के लिए 20 जून तक करें आवेदन
एडीसी नेहा सिंह ने कहा कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग एवं हरेडा द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए राज्य ऊर्जा संरक्षण पुरस्कारों के लिए विभिन्न श्रेणियों के पात्र उपभोक्ताओं से 20 जून तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इसमें 2 लाख तक के पुरस्कार दिए जाएंगे। इनमें औद्योगिक, व्यावसायिक, सरकारी व गैर सरकारी संस्थान शामिल हैं।
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अतिरिक्त उपायुक्त नेहा सिंह ने बताया कि सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम स्थापित करने के लिए वित्त वर्ष 2020-21 व 2021-22 के दौरान जिले में लगभग 5 हजार किसानों को अनुदान का लाभ दिया गया। विभाग के पास ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि कई लोगों ने अपने सोलर वाटर पंपिंग सिस्टमों को किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया है या निर्धारित स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर सिस्टम को लगाया हुआ है। सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम लगवाने की स्वीकृति किसानों को दी गई थी, उस समय यह लिखित में लिया गया था कि वे अपने सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम को न तो किसी अन्य को बेचेंगे और न ही किसी अन्य स्थान पर लगवाएंगे। इसके अलावा यदि वे ऐसा करते पाए गए तो सरकार द्वारा दी गई 75 प्रतिशत अनुदान की राशि वापस ले ली जाएगी।
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अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिन किसानों ने सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम लगवाए हैं, उनकी भौतिक जांच की जाएगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि किन-2 लोगों ने अपने सिस्टमों को निर्धारित स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर तो नहीं लगवाया हुआ है। यह भी जांच की जाएगी की आवंटित सिस्टम का घरेलू उपयोग तो नहीं किया जा रहा है। जांच के दौरान यदि सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम बेचा हुआ, निर्धारित स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर लगा हुआ होना या घरेलू उपयोग करता पाया गया तो संबंधित से सरकार 75 प्रतिशत की दी हुई अनुदान राशि नियमानुसार वापस लेने के लिए कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार के लिए 20 जून तक करें आवेदन
एडीसी नेहा सिंह ने कहा कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग एवं हरेडा द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए राज्य ऊर्जा संरक्षण पुरस्कारों के लिए विभिन्न श्रेणियों के पात्र उपभोक्ताओं से 20 जून तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इसमें 2 लाख तक के पुरस्कार दिए जाएंगे। इनमें औद्योगिक, व्यावसायिक, सरकारी व गैर सरकारी संस्थान शामिल हैं।