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Jyoti Malhotra: जेल से बाहर आना चाहती है ज्योति, जमानत याचिका पर इस दिन होगी सुनवाई
Wed, 15 Oct 2025 07:55 PM IST
शाहिल शर्मा
संवाद न्यूज एजेंसी हिसार
संवाद न्यूज एजेंसी हिसार
Published by: शाहिल शर्मा
Updated Wed, 15 Oct 2025 07:55 PM IST
सार
ज्योति मल्होत्रा ने मंगलवार को जिला न्यायालय में नियमित जमानत याचिका दायर की थी जिस पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. परमिंद्र कौर की अदालत ने 17 अक्तूबर को जवाब मांगा है।
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ज्योति मल्होत्रा
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार महिला ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा के मामले में बुधवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गगनदीप मित्तल की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ज्योति मल्होत्रा को वीसी के माध्यम से अदालत में पेश किया गया। अब कोर्ट 19 नवंबर को चार्ज फ्रेम करेगी।
ज्योति मल्होत्रा ने मंगलवार को जिला न्यायालय में नियमित जमानत याचिका दायर की थी जिस पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. परमिंद्र कौर की अदालत ने 17 अक्तूबर को जवाब मांगा। इसी दिन जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। ज्योति मल्होत्रा के वकील कुमार मुकेश ने बताया कि ज्योति मल्होत्रा ने नियमित जमानत के लिए सत्र न्यायालय में याचिका लगाई है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने इस केस में धाराएं लगाई हैं, उसको लेकर चार्जशीट में एक भी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है।
हमने इसी को आधार बनाकर जमानत याचिका लगाई है। पुलिस ने जो सीक्रेट एक्ट और देशद्रोह जैसी धाराएं लगाई हैं, उनका कोई आधार ही नहीं है। चार्जशीट के अंदर पुलिस इस बात को सिद्ध नहीं कर पाई है। इससे पहले जून माह में ज्योति मल्होत्रा के वकील ने सिविल जज सुनील कुमार की अदालत में जमानत के लिए याचिका लगाई थी। जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था। इस मामले में पुलिस की ओर से 14 अगस्त को करीब 2500 पेज की चार्जशीट दाखिल की थी। जिसके कुछ हिस्सों को छोड़ कर तैयार की गई संशोधित प्रति ज्योति को सौंपी गई थी।
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ज्योति मल्होत्रा ने मंगलवार को जिला न्यायालय में नियमित जमानत याचिका दायर की थी जिस पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. परमिंद्र कौर की अदालत ने 17 अक्तूबर को जवाब मांगा। इसी दिन जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। ज्योति मल्होत्रा के वकील कुमार मुकेश ने बताया कि ज्योति मल्होत्रा ने नियमित जमानत के लिए सत्र न्यायालय में याचिका लगाई है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने इस केस में धाराएं लगाई हैं, उसको लेकर चार्जशीट में एक भी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है।
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हमने इसी को आधार बनाकर जमानत याचिका लगाई है। पुलिस ने जो सीक्रेट एक्ट और देशद्रोह जैसी धाराएं लगाई हैं, उनका कोई आधार ही नहीं है। चार्जशीट के अंदर पुलिस इस बात को सिद्ध नहीं कर पाई है। इससे पहले जून माह में ज्योति मल्होत्रा के वकील ने सिविल जज सुनील कुमार की अदालत में जमानत के लिए याचिका लगाई थी। जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था। इस मामले में पुलिस की ओर से 14 अगस्त को करीब 2500 पेज की चार्जशीट दाखिल की थी। जिसके कुछ हिस्सों को छोड़ कर तैयार की गई संशोधित प्रति ज्योति को सौंपी गई थी।
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