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दादा बना दरिंदा: पोती को बनाया हवस का शिकार, बेटी की भी लूट चुका था आबरू; कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

Tue, 24 Feb 2026 07:25 PM IST
विकास कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Published by: विकास कुमार Updated Tue, 24 Feb 2026 07:25 PM IST
सार

जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी अपनी सौतेली बेटी के साथ दुष्कर्म के मामले में सजा पा चुका था और उस समय जमानत पर बाहर था। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए पॉस्को एक्ट की धारा 4 (2) व 6 के तहत प्राकृतिक मृत्यु तक उम्रकैद और बीएनएस की धारा 351 (3) के तहत 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। 

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Grandfather convicted of misdeed granddaughter gets life imprisonment
दादा ने पोती संग किया दुष्कर्म - फोटो : freepik

विस्तार

हरियाणा के फतेहाबाद स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) अमित गर्ग की अदालत ने 9 वर्षीय बच्ची के साथ यौन शोषण के जघन्य मामले में फैसला सुनाते हुए भूना क्षेत्र के एक गांव निवासी दोषी सूरजभान (56) को उम्रकैद और दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी सूरजभान रिश्ते में नाबालिग का दादा लगता है।

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मां बोली- मेरी संग किया बार-बार दुष्कर्म
इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से देवेन्द्र मित्तल, जिला न्यायवादी और नवीन, सहायक जिला न्यायवादी ने पैरवी की। उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए पुख्ता सबूतों और दलीलों के आधार पर अदालत ने दोषी को किसी भी प्रकार की नरमी का पात्र नहीं माना। घटना दिसंबर 2024 की है, जब थाना भूना के अंतर्गत एक गांव की महिला ने शिकायत दी थी कि उसका मामा ससुर (रिश्ते में दादा) सूरजभान उनकी नौ साल की मासूम बेटी के साथ बार-बार दुष्कर्म कर रहा है और उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है।

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सौतेली बेटी के साथ भी कर चुका दुष्कर्म
जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी अपनी सौतेली बेटी के साथ दुष्कर्म के मामले में सजा पा चुका था और उस समय जमानत पर बाहर था। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए पॉस्को एक्ट की धारा 4 (2) व 6 के तहत प्राकृतिक मृत्यु तक उम्रकैद और बीएनएस की धारा 351 (3) के तहत 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। जुर्माना राशि में से एक लाख रुपये पीड़ित बच्ची को मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे।

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