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Hisar News: गांजा तस्कर को तीन साल की सजा
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हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत की अदालत ने गांजा तस्करी के मामले में दोषी शिवनगर के नवीन कुमार को तीन साल की सजा सुनाई है। सजा के अलावा 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर दो माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इस संबंध में एचटीएम थाना पुलिस ने 20 जनवरी 2020 को एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार पुलिस की एक टीम घटना वाले दिन नई सब्जी मंडी के गेट नंबर एक पर मौजूद थी। सूचना मिली कि एक युवक शिवनगर से पड़ाव की तरफ नशीला पदार्थ लेकर जाएगा। पुलिस ने नाकाबंदी की। कुछ देर बाद एक युवक दाहिने हाथ में कपड़े का थैला लेकर पैदल आता दिखाई दिया। पुलिस कर्मियों ने युवक को पकड़ कर पूछा तो उसने अपना नाम नवीन कुमार उर्फ टिन्डा वासी शिवनगर बताया। पुलिस ने थैले की तलाशी ली तो उसमें 2 किलो गांजा बरामद हुआ। उक्त मामले में अदालत ने दोषी को तीन साल की सजा सुनाई है।
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अदालत में चले अभियोग के अनुसार पुलिस की एक टीम घटना वाले दिन नई सब्जी मंडी के गेट नंबर एक पर मौजूद थी। सूचना मिली कि एक युवक शिवनगर से पड़ाव की तरफ नशीला पदार्थ लेकर जाएगा। पुलिस ने नाकाबंदी की। कुछ देर बाद एक युवक दाहिने हाथ में कपड़े का थैला लेकर पैदल आता दिखाई दिया। पुलिस कर्मियों ने युवक को पकड़ कर पूछा तो उसने अपना नाम नवीन कुमार उर्फ टिन्डा वासी शिवनगर बताया। पुलिस ने थैले की तलाशी ली तो उसमें 2 किलो गांजा बरामद हुआ। उक्त मामले में अदालत ने दोषी को तीन साल की सजा सुनाई है।
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