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सात वर्षीय बच्ची से गलत हरकत करने पर पांच वर्ष कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 12 Oct 2021 10:48 PM IST
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Five years imprisonment for misbehaving with a seven-year-old girl
हिसार। हांसी सदर थाने में सात अगस्त 2019 को दर्ज पोक्सो एक्ट मामले में हांसी निवासी विनोद को मंगलवार को एडीजे सीमा सिंघल की अदालत ने दोषी करार देते हुए पांच वर्ष कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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पुलिस को दी शिकायत में हांसी के एक गांव निवासी महिला ने बताया था कि उसकी सात वर्षीय दोहती उसके पास रहती थी। 6 अगस्त 2019 की शाम करीब पांच बजे उसके बेटे ने उसे बताया था कि जब उसकी दोहती घर पर अकेली थी तो उनके घर के सामने रहने वाले युवक ने उससे गलत हरकत की। मामले में आरोपी विनोद को अदालत ने मंगलवार को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। उसे धारा 452 में दो साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना सुनाया। जुर्माना नहीं भरने पर दो महीने अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इसके अलावा 12 पोक्सो एक्ट में पांच साल कैद की सजा व 10 हजार रुपये जुर्माना सुनाया। जुर्माना नहीं भरने पर चार महीने अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इसके अलावा पीड़िता को 25 हजार रुपये कंपनसेशन भी देना होगा।
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