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Hisar News: एमआर से दुष्कर्म-कुकर्म करने के आरोपी चिकित्सक को नहीं मिली जमानत

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 28 Feb 2023 12:06 AM IST
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Doctor accused of raping MR did not get bail
हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार मेहता की अदालत ने पंजाब की एक महिला एमआर के साथ दुष्कर्म और कुकर्म करने के आरोपी चिकित्सक की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। इस संबंध में महिला थाना पुलिस ने 13 सितंबर 2022 को केस दर्ज किया था। पुलिस को दी गई शिकायत में पंजाब की एक महिला एमआर ने कहा कि वह 31 अगस्त को दवा की बिक्री के संबंध में यहां आई थी और चिकित्सक से मिली थी। वह चिकित्सक अपने एक सहयोगी के साथ उसे कैंप चौक के पास होटल में ले गया। बाद में होटल में चिकित्सक ने दुष्कर्म व कुकर्म किया। पुलिस ने इस बारे में 13 सितंबर को केस दर्ज किया था। पुलिस ने जांच कर आरोपी चिकित्सक को क्लीन चिट देकर अदालत में एफआईआर की कैंसिलेशन रिपोर्ट पेश की थी।
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इसके बाद पीड़िता ने अधिवक्ता प्रदीप सैनी के बताया कि प्रोटेस्ट पिटिशन दायर की थी। जिस पर अदालत ने चिकित्सक को समन जारी किया था। चिकित्सक समन जारी होने के खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में चला गया था। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। अधिवक्ता प्रदीप सैनी ने बताया कि न्यायालय ने आरोपी डॉक्टर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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