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Hisar News: शराब की दुकान से मृत खरगोश बरामद, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार, दो लोगों पर केस दर्ज
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हिसार। गांव नंगथला में एक शराब की दुकान से वन्य प्राणी विभाग की टीम ने एक मृत खरगोश को बरामद किया है। शुक्रवार को लांधड़ी के पशु चिकित्सालय में पोस्टमार्टम करवाया गया। अब विभाग को रिपोर्ट का इंतजार है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट शनिवार या फिर सोमवार को आने की बात कही जा रही है। वहीं, वन्य प्राणी विभाग के इंस्पेक्टर दिनेश जांगड़ा का कहना है कि प्राथमिक जांच में सामने आया है कि खरगोश की मौत बाइक या फिर गाड़ी के नीचे आने से हुई है। खरगोश के सिर और कान पर चोट लगी हुई है। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही खुलासा होगा। घटना वीरवार देर शाम की बताई जा रही है।
इंस्पेक्टर जांगड़ा का कहना है कि उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी कि नगंथला गांव में शराब की दुकान चलाने वाले पवन के पास मृत खरगोश रखा हुआ है। सूचना मिलते ही वन्य प्राणी विभाग की टीम पवन की दुकान पर पहुंची और उससे पूछताछ शुरू की। पूछताछ में पवन ने बताया कि उसकी दुकान पर गांव नंगथला का ही संदीप मृत खरगोश रखकर गया था। उसने कहा था कि अभी मैं 20 मिनट में आता हूं। मगर संदीप नहीं आया। हालांकि वन्य प्राणी विभाग ने दोनों को गिरफ्तार नहीं किया है।
दो लोगों के खिलाफ केस दर्ज
इंस्पेक्टर दिनेश जांगड़ा का कहना है कि ग्रामीणों, पंच और नंबरदार ने जिम्मेदारी ली है कि हमें दो दिन का समय चाहिए। हम दोनों को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ करवाएंगे। वन्य प्राणी विभाग की ओर से दोनों के खिलाफ वाइल्ड लाइफ एक्ट धारा 1972 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। इसमें छह माह से 1 साल तक सजा और 21 हजार रुपये से 1 लाख रुपये तक जुर्माना लगाने का प्रावधान है।
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इंस्पेक्टर जांगड़ा का कहना है कि उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी कि नगंथला गांव में शराब की दुकान चलाने वाले पवन के पास मृत खरगोश रखा हुआ है। सूचना मिलते ही वन्य प्राणी विभाग की टीम पवन की दुकान पर पहुंची और उससे पूछताछ शुरू की। पूछताछ में पवन ने बताया कि उसकी दुकान पर गांव नंगथला का ही संदीप मृत खरगोश रखकर गया था। उसने कहा था कि अभी मैं 20 मिनट में आता हूं। मगर संदीप नहीं आया। हालांकि वन्य प्राणी विभाग ने दोनों को गिरफ्तार नहीं किया है।
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दो लोगों के खिलाफ केस दर्ज
इंस्पेक्टर दिनेश जांगड़ा का कहना है कि ग्रामीणों, पंच और नंबरदार ने जिम्मेदारी ली है कि हमें दो दिन का समय चाहिए। हम दोनों को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ करवाएंगे। वन्य प्राणी विभाग की ओर से दोनों के खिलाफ वाइल्ड लाइफ एक्ट धारा 1972 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। इसमें छह माह से 1 साल तक सजा और 21 हजार रुपये से 1 लाख रुपये तक जुर्माना लगाने का प्रावधान है।
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