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Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   Ten years imprisonment for raping on the pretext of marriage in Hisar of Haryana

हिसार: शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के दोषी को दस साल की कैद, दस हजार रुपये जुर्माना लगाया

Thu, 17 Feb 2022 11:35 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Thu, 17 Feb 2022 11:35 PM IST
सार

Hisar court news: अदालत ने दोषी पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया। वहीं पीड़िता को चार लाख रुपये का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। 

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Ten years imprisonment for raping on the pretext of marriage in Hisar of  Haryana
सांकेतिक फोटो - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हरियाणा के हिसार में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीमा सिंगल की अदालत ने शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने के दोषी भिवानी जिला निवासी राकेश को दस साल की सजा सुनाई है। अदालत में करीब साढ़े 16 माह चली सुनवाई के बाद दोषी को सजा के अलावा दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जुर्माना न देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। वहीं, अदालत ने पीड़िता को चार लाख रुपये का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। 

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इस संबंध में पीड़ित युवती ने 30 सितंबर 2020 को  महिला थाना पुलिस में शिकायत दी थी। पुलिस ने भिवानी निवासी राकेश के खिलाफ धारा 376(2)(एन) के तहत मामला दर्ज किया था। पीड़िता ने बताया था कि उसने अगस्त 2019 से अक्टूबर 2019 तक हिसार में एक कार्यालय में नौकरी की जहां पर राकेश कर्मचारियों को काम सिखाता था।
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इसके बाद नए कार्यालय में नौकरी की। एक दिन वह दफतर जा रही थी तो रास्ते में राकेश मिला और अपनापन दिखाया व प्यार जताया। इसके बाद राकेश से एक-दो बार शहर के मधुबन पार्क में मिली। इसके बाद आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया।
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जनवरी 2020 में उसकी तबीयत खराब हुई तो जांच में गर्भवती होने का पता चला। इसके बाद राकेश ने गर्भपात की दवा दी जिसके कारण करीब एक माह तक बीमार रही। इसके बाद जब उसने राकेश से शादी के लिए पूछा तो उसने मना कर दिया। उसने आत्महत्या का प्रयास किया तो राकेश के दोस्तों ने आरोपी के घर शादी की बात करने का आश्वासन दिया, लेकिन उसके परिजनों ने इनकार कर दिया। इसके बाद उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। 

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