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रेलुराम पुनिया हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, सोनिया-संजीव को दो सप्ताह में देना होगा शपथ पत्र

Wed, 11 Mar 2026 02:23 PM IST
Naveen माई सिटी रिपोर्टर, हिसार
माई सिटी रिपोर्टर, हिसार Published by: Naveen Updated Wed, 11 Mar 2026 02:23 PM IST
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Reluram Punia murder case: Supreme Court hearing; Sonia and Sanjeev to submit affidavit within two weeks
रेलू राम पूनिया की बेटी सोनिया और दामाद संजीव कुमार - फोटो : संवाद

पूर्व विधायक रेलूराम पुनिया हत्याकांड मामले में दोषी सोनिया-संजीव को अंतरिम जमानत मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सोनिया को दो सप्ताह में काउंटर एफिडेविट दाखिल करने के आदेश दिए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 7 अप्रैल 2026 की तारीख तय की गई है। रेलूराम पुनिया के भतीजों ने सोनिया- संजीव को दी गई अंतरिम जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

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एडवोकेट आइना वर्मा खोवाल ने बताया कि रेलूराम पुनिया के भतीजों जितेंद्र पुनिया, सतपाल पुनिया, कौशल पुनिया, कमल पुनिया की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसमें 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 9 मार्च के लिए प्रदेश सरकार, सोनिया-संजीव को नोटिस जारी किए थे। बुधवार को इस मामले में सोनिया की ओर से पेश हुए वकील ने वकालतनामा जमा कराया। संजीव की ओर से वकील पेश नहीं हुए।
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एडवोकेट आईना वर्मा खोवाल ने अदालत में सभी पक्ष रखे। सुप्रीम कोर्ट ने संजीव की पेशी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश के डीजीपी को निर्देश दिए हैं कि 7 अप्रैल को संजीव की कोर्ट में तामील सुनिश्चित कराई जाए। साथ ही दोनों अपना शपथ पत्र जमा कराएं। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सख्त टिप्पणी भी की। जस्टिस ने सोनिया के वकील से कहा कि वह आरोपी के पति-पत्नी होने के नाते उनकी ओर से पेश हों।
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वकील ने कहा कि वह संजीव से बात करने के बाद ही उनकी ओर से पेश हो सकते हैं। अभी मेरे साथ उनका कांटेक्ट नहीं हुआ। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि पक्ष की ओर से उचित पैरवी नहीं हुई, तो जमानत रद्द करने पर भी विचार किया जा सकता है। रेलूराम पुनिया केस में सोनिया संजीव को फांसी की सजा दिलाने वाले एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने बेहद कड़ा फैसला लिया है। अगली सुनवाई में सोनिया- संजीव की ओर से शपथ पत्र दिया जाना है।इस मामले में प्रदेश सरकार की ओर भी वकील पेश हुए।


2001 में की थी 8 लोगों की निर्मम हत्या
बरवाला के पूर्व विधायक रेलूराम पूनिया हत्याकांड को हरियाणा के सबसे क्रूर व चर्चित मामलों में है। 23 अगस्त 2001 की रात गांव लितानी गांव स्थित फॉर्म हाउस में गहरी नींद में सो रहे पूर्व विधायक रेलूराम पूनिया, उनकी पत्नी, बेटा, बहू, पोता, पोती और एक 8 माह के बच्चे की लोहे की रॉड मार कर दर्दनाक तरीके से हत्या की गई थी।इस मामले में पुलिस ने रेलुराम पुनिया की बेटी सोनिया व दामाद संजीव को गिरफ्तार किया था। इन दोनों को सुप्रीम कोर्ट की ओर से फांसी की सजा सुनाई गई थी। जिसे बाद में उम्रकैद में बदल दिया गया था।

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