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किशोरी से घर में घुसकर रेप करने का आरोपी युवक दोषी करार
ब्यूरो / अमर उजाला , हिसार
Updated Fri, 22 Apr 2016 01:11 AM IST
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अदालत
- फोटो : Demo
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एडीजे अलका मलिक की अदालत ने घर में घुसकर 15 साल की एक किशोरी से रेप करने के जुर्म में जहाजपुल स्थित प्रताप नगर के अशोक उर्फ शौकी को वीरवार को दोषी करार दिया है। उसे सोमवार को सजा सुनाई जाएगी। सिटी थाना पुलिस ने इस संबंध में 20 अप्रैल 2015 को केस दर्ज किया था।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार शहर की 15 साल की एक लड़की ने पुलिस को शिकायत देकर कहा था कि वह आठवीं पास है। उसके पिता की मौत हो चुकी है और मां एक मिल में वर्कर है। घटना वाले रोज वह घर में अकेली थी। प्रताप नगर का अशोक उर्फ शौकी वहां आया और दरवाजे पर दस्तक दी। जब उसने कुंडी खोली तो वह अंदर आया और उसके भाई के बारे में पूछने लगा। उसने (किशोरी ने) बताया कि भाई घर पर नहीं है। इस पर शौकी मुंह दबाकर उसे जबरन अंदर ले गया और उसके साथ दुराचार किया। बाद में वह भाग गया।
किशोरी ने शाम को मां घर लौटी तो आपबीती बताई। उसके बाद पुलिस को शिकायत दी गई। पुलिस ने किशोरी की सरकारी अस्पताल में मेडिकल जांच कराई थी, जिसमें रेप की पुष्टि हो गई थी। सिटी थाना पुलिस ने नामजद युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। अदालत ने मुकदमे की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी करार दिया है।
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अदालत में चले अभियोग के अनुसार शहर की 15 साल की एक लड़की ने पुलिस को शिकायत देकर कहा था कि वह आठवीं पास है। उसके पिता की मौत हो चुकी है और मां एक मिल में वर्कर है। घटना वाले रोज वह घर में अकेली थी। प्रताप नगर का अशोक उर्फ शौकी वहां आया और दरवाजे पर दस्तक दी। जब उसने कुंडी खोली तो वह अंदर आया और उसके भाई के बारे में पूछने लगा। उसने (किशोरी ने) बताया कि भाई घर पर नहीं है। इस पर शौकी मुंह दबाकर उसे जबरन अंदर ले गया और उसके साथ दुराचार किया। बाद में वह भाग गया।
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किशोरी ने शाम को मां घर लौटी तो आपबीती बताई। उसके बाद पुलिस को शिकायत दी गई। पुलिस ने किशोरी की सरकारी अस्पताल में मेडिकल जांच कराई थी, जिसमें रेप की पुष्टि हो गई थी। सिटी थाना पुलिस ने नामजद युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। अदालत ने मुकदमे की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी करार दिया है।
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