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Hisar: पुलिस ने रोका बाल विवाह, वापस लौटने पर फिर रचा ली शादी, नाना, पिता और किशारी पर केस दर्ज
Sat, 20 May 2023 11:56 AM IST
नवीन दलाल
संवाद न्यूज एजेंसी, आदमपुर (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, आदमपुर (हरियाणा)
Published by: नवीन दलाल
Updated Sat, 20 May 2023 11:56 AM IST
सार
हिसार पुलिस को दी गई शिकायत में बाल विवाह निषेध अधिकारी बबीता चौधरी ने बताया कि तीन मई को आदमपुर थाना पुलिस को सूचना मिली की खैरमपुर निवासी कृष्ण कुमार अपनी नाबालिग दोहती की शादी करवा रहा है। पता चलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शादी को रूकवा दिया।
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एफआईआर की प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
हिसार के आदमपुर के खैरमपुर गांव मे पुलिस द्वारा बाल विवाह रूकवाने के बाद भी परिजनों ने पुलिस के जाने के बाद किशोरी का विवाह धान्सू गांव निवासी राहुल के साथ कर दी। पता चलने पर जिला प्रोडक्शन अधिकारी बबीता चौधरी अपनी टीम के साथ किशोरी के गांव पहुंचे तो उसके गले में मंगलसूत्र था और मांग भरी हुई थी। जब किशोरी का जन्म प्रमाण की जांच की गई तो उसमें उम्र 18 साल से कम मिली। पुलिस ने किशोरी के नाना, पिता और शादी करने वाले युवक के खिलाफ केस दर्ज किया है।
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पुलिस को मिली शिकायत के अनुसार
पुलिस को दी गई शिकायत में बाल विवाह निषेध अधिकारी बबीता चौधरी ने बताया कि 3 मई को आदमपुर थाना पुलिस को सूचना मिली की खैरमपुर निवासी कृष्ण कुमार अपनी नाबालिग दोहती की शादी करवा रहा है। पता चलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शादी को रूकवा दिया। जांच में पता चला कि किशोरी अपने गांव लांधड़ी में है।
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जन्म प्रणाम पत्र में आयु 18 से कम
अगले दिन जब गांव पहुंचे तो किशोरी ने गले में मंगलसूत्र पहना हुआ था और मांग भरी हुई थी। पूछताछ के दौरान किशोरी ने बताया कि माता का काफी समय पहले देहांत हो चुका है। नाना और पिता ने मेरी शादी राहुल के साथ की है। जब राहुल से बातचीत की तो उसने बताया कि पुलिस ने शादी रूकवा दी थी, उनके जाने के बाद परिजनों ने शादी करवा दी। बाल विवाह कानून का पता नहीं था। बबीता चौधरी ने बताया कि जन्म प्रणाम पत्र में आयु 18 से कम है। परिजनों ने लिखित में दिया है कि बेटी की उम्र 18 साल की होने के बाद उसे ससुराल भेजा जाएगा।
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